Corona spread in US prisons, virus has killed 2,75,000 prisoners, 1700 deaths so far: report
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बांदा (उप्र).  जिले की एक अदालत ने 23 साल पूर्व एक नौ साल की बच्ची की हत्या के मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नरैनी कोतवाली क्षेत्र के मोतियारी गांव में पांच जनवरी 1997 को दिन में करीब ढाई बजे विनोद त्रिपाठी की नौ साल की बच्ची की हत्या कर शव छिपा दिया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में गांव के कल्लू उर्फ मनमोहन मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, तब से वह जेल में ही है।” नरैनी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) गिरीन्द्र सिंह ने शनिवार को बताया, “अपर जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बच्ची की हत्या कर शव छिपाने के मामले में दोषी पाए गए कल्लू उर्फ मनमोहन को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।”