Varanasi, UP, Lockdown, Ganga River
PTI Photo (File)

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    लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना की दूसरी लहर (Corona Second Wave) तबाही मचा रही हैं। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस (Coronavirus) तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे सैकड़ों लोगों की जाने जा रही हैं। ऐसे में शनिवार शाम को योगी कैबिनेट की बैठक में राज्य में पांचवीं बार लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का फैसला लिया गया। नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन बेसिक छोड़कर सभी शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरुरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी, जबकि आम लोगों को जिलास्तरीय पास बनवानी होगी।

    16 करोड़ गरीबों को सरकारी मदद

    आज हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने लगभग 16 करोड़ गरीबों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। जिसमें नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई, ई-रिक्शा और रिक्शा चलाकों, दिहाड़ी मजदूर, ठेला, खुमचा, रेहड़ी, खोखा आदि दुकान लगाने वाले पटरी दुकानदारों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। 

    दुर्घटना में किसी मजदूर की मौत होने पर 2 लाख रुपये की सुरक्षा बीमा और 5 लाख स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। वहीं जरूरतमंदों को कम्युनिटी किचन के जरिए खाना दिया जाएगा। इसके अलावा राशनकार्ड धारकों को 3 माह के लिए हर माह 3 किलो गेंहू और 2 किलो चावल दिया जाएगा।

    up lockdown

    क्या है सरकार की प्लानिंग?

    • सरकार हर अस्पताल में बेड की मौजूदा संख्या दोगुना करने पर जोर दे रही है।
    • अस्पतालों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की बढ़ेगी संख्या।
    • हर जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। बड़े जिलों में इससे भी ज्यादा लगने शुरू हो गए हैं।    
    • होम आइसोलेशन में मरीजों को दिक्कत न हो, इसके लिए स्पेशल टीम बनाई जाए।
    • होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की नियमित देखभाल हो। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत हो तो व्यवस्था की जाए।

    एक से दो दिन के लिए बनेंगे ई-पास

    • प्रदेश में जरूरी वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा। साथ ही आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास बनवाना होगा। rahat.up.nic/epass पर जाकर ऑनलाइन पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की स्थिति में जानकारी दे सकते हैं।
    • आम लोगों के लिए जिलास्तरीय पास की वैधता एक दिन और अंतर जिला पास की वैधता दो दिन की होगी।
    • ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है। इसके तहत कोई भी संस्था 5 कर्मचारियों के लिए आवेदन कर सकती है। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।
    • जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी ई-पास जारी होंगे। संस्थाओं के लिए पास की वैलिडिटी फुलटाइम होगी।
    • पास के लिए आवेदन करने में कोई समस्या आने पर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं- राम केवल, विशेष सचिव राजस्व विभाग, मोबाइल- 941100600 चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, मोबाइल- 9988514423, वॉट्सऐप नंबर- 9454411081 राहत, आयुक्त कार्यालय- 05222238200.

    लॉकडाउन में इन्हें मिली है छूट

    • औद्योगिक गतिविधियों को छूट यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई-कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं।
    • मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन को भी छूट दी गई है।
    • डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल दुकान और व्यवसाय से जुड़े लोग।
    • ई-कॉमर्स ऑपरेशंस यानी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले जरूरी सामान के ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं।
    • मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं।