up Lockdown

    Loading

    राजेश मिश्र

    लखनऊ : उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर सहित ज्यादातर बड़े शहरों को अभी लॉकडाउन से राहत नहीं मिलेगी। प्रदेश के इन बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण के केसेज अधिक होने के चलते आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। बीते एक महीने से चला आ रहा लॉकडाउन अभी राजधानी लखनऊ, नोयडा, गाजियाबाद सहित ज्यादातर बड़े शहरों में नहीं खुलेगा। प्रदेश के कम संक्रमण वाले 55 जिलों में बाजार मंगलवार से खुलेंगे। इन जिलों में भी बाजार केवल पांच ही दिन खुलेंगे और शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

    मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के आदेशों के मुताबिक, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बरेली, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर, देवरिया, गाजीपुर और सोनभद्र जिलों में लॉकडाउन पहले की ही तरह जारी रहेगा। इन शहरों में 600 से ज्यादा सक्रिय कोरोना मरीजों के होने के चलते अभी किसी तरह की ढील नहीं दी गयी है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद सहित 20 शहरों में कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम होने की स्वास्थ्य विभाग से सूचना मिलने के बाद इन शहरों में बाजार खोले जाएंगे। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही किसी अन्य जिले में 600 से ज्यादा सक्रिय कोरोना केस हो जाने की दशा में वहां पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा।

    शिक्षण कार्य बंद रखेंगे

    पूरे प्रदेश में स्कूल कॉलेज और सभी तरह के शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य बंद रखेंगे। हालांकि उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यालय कर्मियों को बुलाया जा सकेगा। सभी कोचिंग संस्थान, सिनेमाहाल, जिम, स्विमिंग पूल क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि बड़े शापिंग प्रदेश के सभी शहरों में रेस्टोरेंट्स व होटलों को केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। राजमार्गों व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबों, खोमचे वालों  व ठेलों को खाद्य सामाग्री बेंचने व खोलने की अनुमति होगी। खुले स्थानों अथवा बंद भवनों में आयोजित होने वाले सार्वजनिक समारोहों में केवल 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। शव यात्रा में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

    सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी

    उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव  की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, जिन 55 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले कम हैं वहां सुबह सात बजे से लेकर रात सात बजे तक बाजार खुलेंगे। हालांकि इन शहरों में कोविड कंटेनमेंट जोनों में किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए खोलने की अनुमति दे दी गयी है। सभी शहरों में पहले की तरह से सब्जी मंडियां खुलेंगी। गेंहूं खरीद केंद्र व राशन की सभी दुकानें खुलेंगी। सभी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी और इन्हें रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए निजी संस्थानों में कर्मचारी काम कर सकेंगे और सभी तरह की औद्योगिक ईकाईयों में काम जारी रहेगा। जिन शहरों में बाजार खुलेंगे वहां भी इनके खुलने की अवधि घटा दी गयी है। प्रदेश के सभी जिलों में रात का कर्फ्यू शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक लागू रहेगा।