Three cases including revenue inspector sued in case of misappropriation of land in documents

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बलिया (उप्र). बलिया जिले के बैरिया में अभिलेखों में हेराफेरी कर कीमती भूमि पर अवैध रूप से काबिज होने के मामले में राजस्व निरीक्षक सहित तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी एच पी शाही ने राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने और एक तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कलेक्ट्रेट में कार्यरत तहसीलदार राम नारायण वर्मा की शिकायत पर शुक्रवार को बैरिया थाने में राजस्व निरीक्षक वशिष्ठ प्रसाद, मुंशी विजय और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के जालसाजी, कूटरचित अभिलेख तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। तहसीलदार वर्मा ने शिकायत में उल्लेख किया है कि बैरिया तहसीलदार न्यायालय में बैरिया मौजे के अराजी नंबर 1265 के नामान्तरण का मुकदमा दाखिल किया गया था।

मुकदमे में तहसीलदार रामनारायण वर्मा का फर्जी हस्ताक्षर कर आदेश जारी कर दिया गया । फर्जीवाड़े के लिए पत्रावली को नायब तहसीलदार न्यायालय में पिछली तिथि में दर्ज किया गया तथा तहसीलदार न्यायालय में इसे रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया। इसके जरिये बैरिया ग्राम की कीमती भूमि पर कब्जा कर लिया गया। इस मामले में प्रभा देवी नामक महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। जिलाधिकारी एच पी शाही ने बैरिया के उप जिलाधिकारी को जांच करने को कहा था जिन्होंने पिछली 2 अगस्त को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी थी। इसके बाद शाही ने कलेक्ट्रेट में कार्यरत तहसीलदार राम नारायण वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने, राजस्व निरीक्षक वशिष्ठ प्रसाद को निलंबित करने तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर शैलेश भारती का अनुबंध पत्र निरस्त करने का आदेश दिया। उन्होंने तहसीलदार राम नारायण वर्मा को इस मामले में दोषी जनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का भी निर्देश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।