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जालौन (उप्र). जालौन (Jalloun) की एक विशेष अदालत (Court) ने 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार (Rape) करने के मामले में दोषी पाए गए दो युवकों को शनिवार को 10-10 साल कैद और 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक विश्वजीत विश्वकर्मा ने रविवार को कहा, “अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने 15 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने और घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषियों राहुल कुशवाहा (22) और कमल (24) को 10-10 साल कैद और 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।” उन्होंने कहा, “सामूहिक बलात्कार की घटना की प्राथमिकी जालौन नगर कोतवाली में सात जून 2017 को दर्ज कराई गई थी।”