च्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) के 2016 में 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला वाले नोट बंद (Demonetisation) करने के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति एस. ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में फैसला भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सरकार के बीच विचार-विमर्श के बाद किया गया।