18 खाद विक्रेताओं के लाईसेंस निलंबित करने का निषेध

  • वर्धा जिला कृषि व्यवसायियों ने जताई नाराजगी

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वर्धा. विविध कारण बताकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिले के 18 खाद विक्रेताओं के लाईसेंस छह माह के लिए निलंबित किए. जिसका वर्धा जिला कृषि व्यवसायी संघ ने निषेध करते हुए उचित जांच करने की मांग की. 

 कोविड-19 की पार्श्वभूमि से केन्द्र व राज्य सरकार ने सोशल डिस्टंस, किसानों के अंगुठे के निशान न लेते हुए विक्री करने की सूचना दी थी. जिस दिन खाद युरिया वाहन विक्रेता के पास आता है, उसके 8-10 दिनों बाद तो कभी 1-2 माह के बाद ई-पॉश मशीन में कंपनी द्वारा विक्रेताओं के पास आता है. तब तक खाद की विक्री नही होती, जिससे किसानों का बडे प्रमाण में नुकसान होता है, ऐसे समय में विक्री करना आवश्यक है. कोरोना के चलते खाद कंपनी द्वारा युरिया की आपूर्ति अल्प प्रमाण में हुई, लेकिन मांग अधिक थी. ई-पॉश मशील में बिल करते समय किसी भी किसान को 7/12 के तहत युरिया दें, ऐसी शर्त नही थी. जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी ने 12 अगस्त को कृषि विक्रेताओं की व्यथा संबंधित पत्र भेजा गया. जिसमें किसानों के नामों की सूची दी गई.

खुद कृषि सहायक व जिलाधिकारी ने कृषि केन्द्र की जांच की थी. मई 2020 में वर्धा जिले में युरिया की किल्लत थी, परंतु प्रत्यक्ष युरिया की विक्री हुई थी. कृषि अधिकारी व खाद कंपनी के प्रतिनिधि ई पॉश मशीन से युरिया की विक्री करने की जिद करते थे, जिसमें कुछ विक्रेता द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम पर 5-6 बिल में गलती से विक्री हुई, परंतु प्रत्यक्ष वह माल किसानों को ही दिया गया था. इन सभी बातों का कोविड-19 की पार्श्वभूमि पर विचार न करते हुए 18 कृषि विक्रेताओं पर 6 माह की निलंबन की कार्रवाई की गई, यह गलत है. जिस का वर्धा जिला कृषि व्यवसायी संघ ने निषेध किया है.