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    हिंगनघाट. घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी पिंटू उर्फ नीतेश खुशाल धोटे को 4 वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. उक्त निर्णय अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरएम माजगांवकर ने सुनाया. जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2017 की सुबह 10 बजे पीड़िता नाबालिग घर में पढ़ाई कर रही थी. उस वक्त उमरी येडे निवासी आरोपी पिंटू उर्फ नीतेश खुशाल धोटे (27) घर में घुस गया. पीड़िता की मां ने कौन है, ऐसा कहने पर आरोपी ने पति के साथ कंपनी में काम करने की बात बतायी.

    प्यास लगने से यहां आने की बात कही. इस दौरान आरोपी के साथ आया अन्य व्यक्ति घर के बाहर रुका हुआ था. पीड़िता की मां पानी लाने गई, उस वक्त आरोपी नीतेश धोटे ने नाबालिग का विनयभंग किया, जिससे वह चीखने-चिल्लाने से आरोपी भाग गया. घटना की जानकारी पीड़िता की मांग ने थाना में दी.

    पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. प्रकरण में जिला व सत्र न्यायाधीश माजगांवकर ने 4 वर्ष सश्रम कारावा व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. पीड़िता की ओर से सरकारी वकील एड दीपक वैद्य ने पक्ष रखा. जमादार विनोद कांबले ने पैरवी की. प्रकरण में कुल 8 गवाह जांचे, जिससे आरोप सिद्ध होने से सजा सुनाई गई.