Wardha Curfew

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    वर्धा. शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने जिले के लिए फिर नए आदेश जारी कर दिए है़ इसमें 15 अप्रैल तक जरूरी दिशानिर्देश तय किये गए़ वहीं आगामी पखवाड़े में दो बार 36-36 घंटे का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है़ जिले में कोरोना की स्थिति आपे से बाहर होती जा रही है़ परिणामवश वरिष्ठ स्तर से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार जिलाधकिारी ने उक्त आदेश जारी किये है़.

    इसमें शनिवार 3 अप्रैल की रात 8 बजे से सोमवार, 5 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक पहला कर्फ्यू व शनिवार, 10 अप्रैल की रात 8 बजे से सोमवार, 12 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक दूसरा 36 घंटे का कर्फ्यू रहेगा़ इस दौरान पेट्रोल पम्प सहित जिले के भीतरी क्षेत्र में एसटी व निजी यातायात बंद रहेगा. केवल अत्यावश्क सेवा शुरू रहेगी, जिसमें स्वास्थ्य, औषधि दूकान व दुग्ध बिक्री का समावेश किया गया है़.

    आगामी पखवाड़े में फिर दो रविवार कर्फ्यू रहने ने किसान अपनी सब्जी फसल मुख्य मार्केट में नहीं ला पाएंगे़ इसमें उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है़

    15 तक निर्बंधों पर होगा अमल

    दूसरी ओर राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है़ इस तर्ज पर जिलाधिकारी ने नए आदेश जारी किए है़ इसमें 31 मार्च की रात से 15 अप्रैल की रात तक इस पर अमल करना होगा़ इस दौरान मॉल, होटल, फूड कैटरर्स, रेस्टारेंट 50 फीसदी क्षमता से सुबह 7 से रात्रि 7 बजे तक शुरू रहेंगे़ रात्रि 10 बजे तक घर पहुंच सेवा शुरू रहेगी़ कन्टेनमेन्ट जोन बाहरी क्षेत्र के सिनेमा हाल, थिएटर आदि 50 फीसदी क्षमता में शुरू रहेंगे़ विवाह समारोह के लिए 50 लोगों की अनुमति रहेगी. सभी को आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रहेगी़ पुलिस विभाग की अनुमति जरूरी़ सभी मार्केट, दूकान सुबह 7 से रात 7 बजे तक तक शुरू रहेंगे़ अन्य कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा़