Shikshak Parishad

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    वर्धा. जिला परिषद स्कूल में कक्षा 5 वीं से कक्षा 8 वीं की अनुमति न होने के बावजूद भी स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट पालकों को नहीं दिया जा रहा है़ उसी प्रकार अनेक पालक अपने बच्चों को कान्वेंट से निकालकर मराठी स्कूल में दाखिल करने उत्सुक है, लेकिन उन्हें लिविंग सर्टीफिकेट नहीं दिया जा रहा़ स्कूल लिविंग देने मुख्याध्यापकों को आदेशित करने की ऐसी मांग शिक्षक परिषद तक्रार निवारण समिति की ओर से शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर की है.

    बालकों को नि:शुल्क एवं सख्ती की शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत अपने पाल्यों को किसी भी स्कूल में पढ़ाने का पूर्णत: अधिकार पालकों का है़ ऐसे में स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट न देना याने विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रखना है.

    नई कक्षा शुरू करने की सरकार स्तर पर मान्यता नहीं होने के बावजूद कक्षा 5 तथा 8 वीं की नई कक्षा शुरू हो रही है स्कूल प्रशासन द्वारा बताकर पालकों को गुमराह किया जा रहा है.

    पालकों की इच्छा के अनुसार तत्काल लिविंग सर्टीफिकेट प्रदान करने की मांग महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, तक्रार निवारण समिति ने की है. इस प्रसंग पर अनिल टोपले, कुंडलिक राठौड़, मुकेश इंगोले, रहीम शहा, संतोष महाजन उपस्थित थे.