Order: Prohibition on Marriages

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वर्धा. दो दिलों के पवित्र मिलन के साथ उन्हें जिंदगी भर कैद करनेवाले शादी समारोह में उपस्थिति दर्शाना अब परिजनों एवं स्नेहीजनों को महंगा पडनेवाला है़ कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव के कारण जिला प्रशासन ने कडे कदम उठाए है़  जिसके चलते शादी का लूप्त उठानेवाले रिश्तेदारों को सात दिनों तक नजरकैद में रहना होगा़.

कोरोना संक्रमण के कारण अनेकों ने अपना शादी का मुहूर्त टाल दिया था़ जिससे जून के अंतिम सप्ताह में तथा जुलाई में बडे पैमाने पर शादी समारोह का आयोजन हो रहा है़  अनलॉक 1 में सरकार ने 50 लोगों की शादी  में उपस्थिति को अनुमति देने के बाद मंगल कार्यालय एवं सभागृहों में शादियों का आयोजन हो रहा है़. शादी के लिए दुल्हा, दुल्हन के साथ ही अनेक रिश्तेदार अन्य जिलों से आते है़ जिससे कोरोना का संक्रमण बढ सकता है़ यह संक्रमण रोकने के लिए जिलाधिकारी ने शुक्रवार को आदेश निर्गमित किया है़.

आदेश के अनुसार विवाह को अनुमति देते समय उपस्थित रहनेवाले सभी व्यक्तियों की सूचि, आधारकार्ड, मोबाइल क्रमांक के साथ बनाई जाए़ यह सूचि तहसीलदार ने प्राप्त करें,अन्य जिलों से दुल्हा अथवा दुल्हन आने पर केवल 10 व्यक्तियों को अनुमति दी जाए़. विवाह स्थल वर्धा जिले में होने पर दुल्हा अथवा दुल्हन में से कोई भी एक अन्य जिले से आने पर विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाईन किया जाए़. यह समयावधी होने के उपरांत उनकी वैद्यकीय जांच कर आगे की कार्रवाई की जाए़, समारोह के लिए उपस्थित व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति अन्य जिले के होने पर उनकी सूचि वहां के तहसीलदारों के पास भेजने के निर्देश भी जिलाधिकारी विवेक भिमनवार ने दिए है़.