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  • 1 अक्टूबर से लागू होगा नियम, खाद्य व आपूर्ति विभाग ने जारी किया आदेश

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वर्धा. खाद्य सुरक्षा मानद कानून 2006 व अंतर्गत नियम द्वारा सर्वोच्च संस्था एफएसएसएआई दिल्ली ने मिठाई उत्पादकों को बेस्ट बिफोर तारिख व उत्पादन तिथि मिठाई के पैकेट पर डालना अनिवार्य किया है. 1 अक्टूबर से यह आदेश लागू होकर इस संबंध में सूचना खाद्य व औषधि प्रशासन ने जारी की है.

इस संबंध में 25 सितम्बर को नोटिफिकेशन निकालकर जनहित व जनस्वास्थ्य का विचार कर मिठाई दुकान से विक्री होनेवाले मिठाई व तत्सम अन्न पदार्थो पर बेस्ट बिफोर डेट डालना अनिवार्य किया है. अनेक बार मिठाई दुकान से मिठाई खरीदते समय व तत्सम दुग्धजन्य पदार्थ कब तैयार हुए, कब तक खाने के योग्य है, इसकी ग्राहकों को जानकारी नही मिलती. जिससे खाद्य की सुरक्षा को लेकर संदेह निर्माण होता है. जिस कारण एफएसएसएआई ने नोटिफिकेशन निकालकर सभी मिठाई दुकानदार व उत्पादकों को बेस्ट बिफोर डेट डालना अनिवार्य किया है. जिसके तहत मिठाई दुकान का ट्रे तथा मिठाई पैक करनेवाले पैकिंग डिब्बे पर मिठाई का नाम व बेस्ट बिफोर डेट डालना आवश्यक है. 

ग्राहक बरते सावधानी

मिठाई खरीदते वक्त ग्राहकों को भी सावधानी बरतनी जरुरी है. मिठाई ताजी है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए, संभवत: खरीदी के बाद बिल लें, लाईसेंस धारक दूकानदार से ही खरीदी करें, गहरे रंग वाली मिठाई न खरीदे, मावा से तैयार मिठाई का सेवन 24 घंटे के भीतर करें, मिठाई खराब होने का संदेह होने पर तुरंत नष्ट करें, पैकबंद खाद्य पदार्थ खरेदी करते समय बैच नंबर, बेस्ट बिफोर डेट, उत्पादन तिथि देखकर खरीदी करें, पैकबंद खाद्य पदार्थ पर एफएसएसएआई का लाइसेंस क्रमांक होने की बात जांच लें, किसी तरह की शिकायत होने पर खाद्य व औषधि प्रशासन से संपर्क करने का आहवान सहायक आयुक्त ज रा वाणे ने किया है.