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  • जिलाधिकारी ने जारी किए नए दिशानिर्देश

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वर्धा. कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते सरकार ने नए नियम लगाये है़ं जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने शनिवार को जिले के लिए निर्बंध जारी किए है़ं इसमें दूकानों का समय सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक कर दिया है़ विवाह समारोह में 50 लोगों की उपस्थिति तथा अंतिम संस्कार में 20 लोगो को अनुमति रहेगी़.

शनिवार व रविवार को अत्यावश्यक सेवा छोड़ अन्य सेवा पूर्णत: बंद रहेगी़ इन निर्देशों का पालन 28 जून से आगामी आदेश तक किया जाएगा़ पहले ही जनता लाकडाउन के चलते परेशान हो गई थी़ ऐसे में अनलाक से नागरिक व व्यापारी राहत महसूस कर रहे थे़ परंतु राज्य सरकार के नए निर्देश जारी होने से फिर एक बार मायूसी छा गई है.

वर्धा जिला लेवल-3 में बताया गया है़ नए आदेश के अनुसार सभी थेएटर, नाट्यगृह पुर्णत: बंद रहेंगे़ रेस्टारंट, होटल, भोजनालय, शिवभोजन थाली सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से शाम 4 बजे तक शुरू रहेगी़ शनिवार व रविवार को केवल पार्सल सेवा, होम डिलीवरी सुविधा रहेंगी़ सार्वजनिक स्थल, मैदान, बगीचा में सुबह 5 से 9 बजे तक ही नागरिक घूम सकेंगे.

निजी आस्थापना कार्यालय पांच दिन दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेंगे़ फिर एक बार सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी क्षमता से कर्मचारी उपस्थित रहेंगे़ कृषि संबंधित काम हर दिन 4 बजे तक शुरू रहेंगे़ शाम 5 के बाद कर्फ्यू जारी रहेगा़ जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर 50 फीसदी क्षमता से दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेंगे.

आम परिवहन सेवा पूरी क्षमता से शुरू रहेंगी़ लेवल-5 क्षेत्र से आनेवाले नागरिकों के लिए ई-पास जरूरी रहेंगी़ सभी व्यावसायियों को 15 दिनों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रहेगी. सामाजिक दूरी, मास्क का नियमित उपयोग, हैन्डवाश व सैनिटाइजर का उपयोग करें. सभी सरकारी नियमों का पालन करें, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी ने किया है.