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    • जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश
    • 50 फी़  क्षमता से शुरु रहेंगे होटल, टॉकीज

    वर्धा. बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने मंगलवार, 16 मार्च को नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है़ इसमें फीर एक बार क्वारंटाईन नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गए है़ साथ ही कोवीड पाजिटिव मरिज के हाथ पर होम क्वारंटाईन का सिक्का फीर लगाया जाएंगा़ होटल, रेस्टारेंट व टॉकीज 50 फीसदी क्षमता से चलाने के निर्देश जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने दिए है़ 

    टॉकीज, होटल व रेस्टारेंट में प्रवेश करनेवाले मास्क पहने, उनका तापमान जांचे, हैन्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था करें.नियमों का उल्लंघन होने पर आगामी आदेश तक टॉकीज, होटल व रेस्टारेंट बंद कर जुर्मानात्मक कार्रवाई की जाएंगी़ सभी शॉपींग मॉल में भी सख्त निर्बंध लगाये गए है़ सभी धार्मीक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेंगी़ विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगो को अनुमति नहीं रहेंगी़ अंतीम संस्कार के लिए 20 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर मनाई की गई है़.

    होम क्वारंटाईन के लिए सख्त निर्देश जारी किये गए़ संक्रमित के मकान को 14 दिन के लिए क्वारंटाई की सूचना तख्ती लगाई जाएगी़ पाजिटिव मरिज के हाथ पर क्वारंटाईन का सिक्का लगाया जाएंगा़ परिवार में पाजिटिव मरिज पाये जाने अन्य सदस्य बाहर न घुमे, अत्यंत जरुरी काम के लिए मास्क पहन कर बाहर निकले़ किसी भी शर्त का पालन न करने पर संबंधीत को कोवीड केअर युनिट में दाखील किया जाएगा, ऐसा भी आदेशीत किया गया है़ सभी नियमों का 31 मार्च 2021 तक पालन करना होंगा़ नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएंगी, ऐसा भी आदेश में कहा गया है़