- उल्लंघन करने पर कार्रवाई, जिलाधिकारी के आदेश
वर्धा. बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने मंगलवार को नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है़ इसमें फिर एक बार क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिये गए है़ साथ ही कोविड पाजिटिव मरीज के हाथ पर होम क्वारंटाइन का स्टैम्प फिर लगाया जाएगा़ होटल, रेस्टारेंट व टाकिज 50 फीसदी क्षमता से चलाने के निर्देश जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने दिए है़
टाकिज, होटल व रेस्टारेंट में प्रवेश करने वाले मास्क पहने, उनका तापमान जांचे, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करें. नियमों का उल्लंघन होने पर आगामी आदेश तक टाकिज, होटल व रेस्टारेंट बंद कर जुर्मानात्मक कार्रवाई की जाएगी़ सभी शापिंग माल में भी सख्त निर्बंध लगाये गए है. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी़ विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं रहेगी.
50 प्रश क्षमता से शुरू रहेंगे होटल, टाकिज
अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर मनाई की गई है़ होम क्वारंटाइन के लिए सख्त निर्देश जारी किये गए़ संक्रमित के मकान को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन की सूचना तख्ती लगाई जाएगी़ पाजिटिव मरीज के हाथ पर क्वारंटाइन का सिक्का लगाया जाएगा. परिवार में पाजिटिव मरीज पाये जाने अन्य सदस्य बाहर न घूमे. अत्यंत जरूरी काम के लिए मास्क पहनकर बाहर निकले़ किसी भी शर्त का पालन न करने पर संबंधित को कोविड केअर यूनिट में दाखिल किया जाएगा. सभी नियमों का 31 मार्च 2021 तक पालन करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश में उल्लेख है.