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सेलू. कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है. सरकार ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है. इसके बावजूद बिना वजह रास्ते पर घूमने वालों से प्रशासन द्वारा दो महीने में 3 लाख 42 हजार 280 रूपए का जुर्माना वसूल किया हैं. केंद्र व राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन घोषित करने के बावजूद बिना वजह लोग रास्ते पर इधर उधर घूम रहे. मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, दूकान के बाहर हाथ धोने की कोई भी व्यवस्था न रहने, लॉकडाउन के दौरान दरवाजे बंद कर पांच से ज्यादा व्यक्ति ने काम करने, क्वारंटाइन किए व्यक्ति ने बाहर घूमने आदि सभी नियम शासन द्वारा लागू करने के बाद भी तहसील के 1,180 लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया.

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांतर्गत पांच पथकों द्वारा 1,180 लोगों से 3 लाख 42 हजार 280 रुपए का जुर्माना वसूला गया. तहसीलदार महेंद्र सोनवणे के पथक ने 307 प्रकरण में 1 लाख 66 हजार 50 रुपए, नायब तहसीलदार किशोर शेंडे के पथक ने 287 प्रकरण में 87 हजार 640 रुपए, सेलू नपं की मुख्याधिकारी कांचन गायकवाड के पथक ने 54 प्रकरण में 21 हजार 730 रुपए, सिंदी रेलवे नगर परिषद मुख्याधिकारी कैलास झवर के पथक ने 103 प्रकरण में 35 हजार 560 रुपए तथा सेलू पंचायत समिति के गुटविकास अधिकारी संगमत्रिा कोल्हे के पथक ने 89 प्रकरण में 31 हजार 300 रुपए जुर्माना वसूल किया. इस तरह 24 मार्च से 22 मई तक के अवधि में 3 लाख 42 हजार 280 रुपए जुर्माना वसूले जाने की जानकारी तहसीलदार महेंद्र सोनवणे ने दी.