Salons and beautifiers will start today

  • शर्तो के कारण छुटे दुकानदारों के पसीने
  • भंग होने पर होगी अर्थदंड व पुलिस कार्रवाई
  • त्वचा संबंधित कोई काम नही होगा

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वर्धा़:  राज्य सरकार के घोषणा के उपरांत जिला प्रशासन ने सलून तथा ब्युटीपार्लर खोलने की अनुमति 27 जून से प्रदान की  है़ इस संदर्भ में जिलाधिकारी विवेक भिमनवार ने शुक्रवार की शाम आदेश निकाला है़ आदेश में अनेक शर्ते रखने के कारण दुकानदारों के पसीने छुटें है़

कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने सलून व ब्युटीपार्लर पर पाबंदी लगाई थी़ तत्पश्चात समूचे राज्य में नाभिक समाज ने आंदोलन कर सरकार का ध्यानाकर्षण किया था़ नाभिक समाज के लिए सलून ही रोजगार का बडा साधन होने के कारण सरकार ने दुकान खोलने को अनुमति प्रदान की है़

यह होगी शर्ते

  • सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकान शुरू रहेंगे़ 
  • ग्राहकों को पहले अपाईंटमेंट लेनी  होगी़ 
  • दुकान में प्रतिक्षा में कोई ग्राहक ना रहे़ 
  • केवल बाल कटाई तथा रंगाई की जाएंगी़
  • ब्युटीपार्लर में वैक्सिन, थ्रेडिंग, बाल रंगाई की अनुमति रहेगी़
  • त्वचा से संबंधित फेशियल, मसाज व अन्य को अनुमति  नही दी गयी है़.
  • सरकारी निर्देश का उल्लंघन होने पर परवाना रद्द कर पुलिस कार्रवाई होगी साथ ही 10 हजार रूपये जुर्माना भी ठोंका जाएंगा़ 
  • इसके साथ ही कोरोना का प्रसार रोकने के लिए सरकार ने  दिए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा़ 
  • प्रशासन ने दुकान के लिए 18 नियम बनाए है़ जिसमें से किसी एक का भी भंग होने पर दुकानदार पर कार्रवाई होगी़