- दूकानों का समय 7 से 1 बजे तक हुआ
- वर्धा-हिंगनघाट में अन्य दूकानें मात्र 3 दिन
- पेट्रोल पम्प 7 से 1 तक, शनिवार-रविवार पूर्ण लाकडाउन
वर्धा. जिले का कोरोना पाजिटिवीटी रेट 10 फीसदी से कम होने के कारण जिलाधिकारी ने सोमवार को सरकार गाईड लाइन के अनुसार नए निर्देश जारी किए है़ इसके अनुसार वर्धा, हिंगनघाट, पुलगांव क्षेत्र में कुछ राहत दी गई हैं, तो अन्य जगह पूरी आजादी दी गई, जिससे जिले में सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक बाजार के साथ अन्य सुविधा शुरू रहेगी.
जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया कि वर्धा नगर परिषद व सटी हुई 11 ग्रामपंचायत, पुलगांव शहर व शहर से सटी 2 ग्रामंपचायत, हिंगनघाट शहर व परिसर की 4 ग्रापं क्षेत्र में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक अत्यावश्यक सेवा से संबंधित दूकानें शुरू रहेंगी.
अन्य दूकानें सोमवार, मंगलवार, बुधवार को सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक शुरू रहेगी़ जिले के अन्य क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवा व अन्य दूकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक शुरू रहेंगी़ मॉल व शापिंग सेंटर पर पाबंदी कायम रखी गई है़ शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शनिवार तथा रविवार को आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा़ केवल स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्य के लिए नागरिक घर से बाहर निकल सकेंगे.
दोपहर 1 बजे तक शुरू रहेंगे पेट्रोल पंप
पेट्रोल पम्प भी सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक शुरू रहेंगे़ होटल, रेस्टारेंट, शिवभोजन थाली की सेवा घरपहुंच सुबह 10 से रात्रि 9 बजे तक रहेंगी़ होटल से पार्सल नहीं दिया जाएगा़ ग्राहक मिलने पर दूकानदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये गए़ सड़क पर खाद्यपदार्थ बेचने के लिए पाबंदी रहेगी़ सब्जी, फल विक्रेता व हाथगाड़ी पर अन्य व्यवसाय करने वाले विक्रेता उन्हें दिये गए निर्धारित क्षेत्र में ही अपना सामान बेच सकेंगे़ सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में अब 15 फीसदी की जगह 25 फीसदी कर्मी उपस्थित रहेंगे़ कोरोना सेवा से जुड़े कार्यालय पूरी क्षमता के साथ शुरू रहेंगे.