RTPCR test fee fixed at Rs 1600 in private laboratories
File Photo

    Loading

    • सिटी में उठ रही मांग

    वर्धा: नगर परिषद प्रशासन द्वारा सिटी के व्यवसायियों को आरटीपीसीआर टेस्ट बंधनकारक कर दी है़  जिनके पास टेस्ट का सर्टीफिकेट नहीं रहेगा उनपर 1 हजार रुपयों के जुर्माने का प्रावधान है़  इस दौरान कई व्यवसायियों के वैक्सीन के 2 टीके पूर्ण हो गए है़  उनके द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट में रियायत की मांग की जा रही है़  जिसपर प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के निर्देश नहीं होने की जानकारी दी जा रही है़ 

    वैक्सीन लेनेवालों को दे रियायत

    व्यवसाय करते समय आरटीपीसीआर टेस्ट बंधनकारक की गई है़  लेकिन जिनके वैक्सीन के 2 टीके पूर्ण हुए है उन्हें इसमें रियायत देनी चाहिए़  बार बार जाकर आरटीपीसीआर टेस्ट करने में व्यवसायियों को परेशानी होती है़ -गोपाल टावरी, व्यवसायी

    स्वास्थ्य विभाग करें पहल

    प्रशासन ने अब व्यवसायियों को आरटीपीसीआर टेस्ट करने को लेकर नियमावली जारी करनी चाहिए़  जिसमें वैक्सीन लेनेवालों को छुट देना जरूरी होगा़  अन्यथा वैक्सीन के प्रति नागरिकों का विश्वास उड जाएगा़ -सुनील अष्टपुत्रे, व्यवसायी

    भेदभावपूर्ण निर्णय

    प्रशासन द्वारा अब सरकारी एवं निजी कार्यालयों में शत प्रतिशत उपस्थिती का निर्णय लागू किया़  उन्हें किसी भी प्रकार की आरटीपीसीआर टेस्ट का बंधन नहीं है़  लेकिन व्यवसायियों को टेस्ट बंधनकारक की गई़  जिन्होंने वैक्सीन ली है उन्हें भी टेस्ट करने को कहा जा रहा है़  यह प्रशासन का निर्णय भेदभावपूर्ण है़ -राजेश जैन, व्यवसायी

    प्रशासन को करें सहयोग 

    आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर जो प्रशासन ने निर्णय लिया वह अधिकारियों द्वारा सोचसमझकर लिया होगा़  जिससे वैक्सीन लेनेवालों को भी टेस्ट करने को कहा जा रहा है़  हमें प्रशासन को सहयोग करने की जरूरत है़-गिरीष राजपाल, व्यवसायी

    अन्यायकारक निर्णय

    दुकान में आनेवाला ग्राहक कोरोना पाजिटीव है या नहीं यह पता नहीं चलता़   साथ ही कारवाई  करनेवाले प्रशासनिक अधिकारी खूद टेस्ट कर रहे है या नहीं इसका अतापता नहीं रहता़  ऐसे में एक वर्ग को वैक्सीन के लिए बंधन लगाना अनिवार्य है.-राजकुमार जाजू, व्यवसायी