किसान फल फसल बीमा योजना का लाभ ले

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वर्धा़. जिले के लिए जलवायु आधारित फल फसल बीमा योजना लागू की गई है़. जिले के आर्वी, आष्टी, कारंजा व देवली तहसील के किसानों ने फल फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहिए़. जिला कृषि अधीक्षक अनिल इंगले ने बैंकों से 24 जून तक बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपील की है़. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं व मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फलों की फसलों के नुकसान के मामले में किसानों को बीमा सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करना है़. इसके लिए आष्टी, साहुर व तलेगांव, कारंजा तहसील के कारंजा, सारवाडी, कन्नमवारग्राम व ठानेगांव महसूल क्षेत्र के किसानों ने मुसम्बी व संतरा फसल के लिए, आर्वी तहसील के आर्वी, रोहना, खरांगणा व वाढोणा व देवली तहसील के देवली व पुलगांव महसूल मंडल के किसानों ने संतरा फसल व आर्वी, आष्टी, कारंजा तहसील के किसानों ने नींबू बाग बीमा योजना में भाग लेना चाहिए़ 

बीमा राशि का 5 प्रतिशत किसानों को बीमा प्रीमियम का भूगतान करना होता है़. योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकतम किसानों को सक्षम करने के लिए, एक किसान को भूमि अधग्रिहण की सीमा के भीतर अधिसूचित फलों की फसल के लिए 4 हेक्टेयर क्षेत्र तक पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है़. केवल उत्पादन क्षेत्र के बागों को बीमा कवर लागू है़. अधिसूचित बागों में से एक वर्ष में एक सीजन के लिए बीमा कवर के लिए आवेदन कर सकता है़. भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को योजना जिले में चुना गया है़.  

मुसंबी व संतरा फलों के लिए बीमा राशि 80,000 रुपये है़ प्रीमियम 4,000 रुपये है और बीमा राशि नींबू के लिए 70,000 रुपये है़ बीमा प्रीमियम 3,500 रु है़ किसानों को प्रीमियम राशि एक बैंक खाते में जमा करनी होगी़ ऐसा कृषि विभाग ने कहा है़