जिलाधिकारी ने जारी किये आदेश, जाने क्या बंद और शुरू रहेगा

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वर्धा. राज्य सरकारने लॉकडाउन 5 की घोषणा के करते हुये उसे 30 जुन तक बढाया है. जिसके चलते जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने रविवार की देर रात्र नया आदेश निकाला है. उक्त आदेश के अनुसार दुकाने खोलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किया गया है. कपडा दुकान की चेंजिंग रूम बंद रखने, कपडों का ट्रायल बंद, ऑटो चालक को सवारी की पुरी हिस्ट्री लेने की सुचना दी गई है. सलून,ब्युटी पार्लर,स्पा, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पुल, चहा, पानटपरी, सामाजिक कार्य, राजनितिक कार्यक्रम, संमलेन, हॉल बंद रहेंगे.

उसी तरह अंत्यविधी के लिये केवल बीस लोग तथा शादी के लिये तीस लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी. जिले के बाहर जानेवाले व्यक्ती को अनुमती आवश्यक होगी. तथा दुकाने रोटेशन के संदर्भ एसडीओं अलग से आदेश निकालेंगे. लॉकडाउन 4 के तर्ज पर निकाले गये आदेश के अनुसार अन्य व्यवसाय व सरकारी, निजी कार्यालय के संदर्भ कार्यवाही की जायेगी.

रात 9 से सुबह 5 बजे तक संचारबन्दी रहेगी. 65 साल के उपर के व्यक्ति  केवल स्वास्थ्य सेवा के लिये घर के बाहर निकल सकेंगे.

यह सेवाएं रहेगी बंद 

  • कपडा दुकान की चेंजिंग रूम बंद
  • कपडों का ट्रायल बंद
  • ऑटो चालक सवारी की पुरी हिस्ट्री रखेगा
  • सलून, ब्युटी पार्लर, स्पा
  • स्कूल, कॉलेज
  • धार्मिक स्थल
  • थिएटर
  • मनोरंजन पार्क
  • स्वीमिंग पुल बंद