अनलॉक २ : स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

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वर्धा. राज्य सरकार ने अनलॉक-2 की घोषणा करने के उपरांत जिला प्रशासन ने मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की है़  इसमें अनलॉक-1 पर ही अमल किया गया है़  जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की नई कोई छूट नहीं दी गई़  स्कूल, कालेज, कोचिंग क्लासेस, सिनेमाहॉल, मॉल, धार्मिक स्थल, व्यायाम शाला, जलतरण तालाब, मनोरंजन पार्क, चाय कैन्टींग, पानटपरी पर पाबंदी कायम रखी गई है़ं  वहीं राजनीतिक, सामाजिक, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सम्मेलनों के आयोजन पर पाबंदी कायम रखी गई है़  65 वर्ष के ऊपर वाले नागरिक, गर्भवती महिला, बीमार व्यक्ति, दस वर्ष आयु के ऊपर के बालकों को ही केवल स्वास्थ्य सुविधा के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति है़  रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू कायम रखे जाने का आदेश में है. दूकान शुरू रखने का समय भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है़  अन्य निर्देश भी पुराने आदेश के अनुसार कायम रखे गए है़ं