Order: Prohibition on Marriages

  • दूल्हा-दूल्हन पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन एक्शन में, मात्र 20 लोगों को अनुमति, 14 दिन क्वारंटाइन होना अनिवार्य

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वर्धा. शहर से सटे पिपरी (मेघे) ग्रामपंचायत में दूल्हा-दुल्हन, मां सहित रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाये जाने से प्रशासन हरकत में आ गया है. जिससे प्रशासन ने बारातियों पर ही अंकुश लगा दिया है. विवाह समारोह पर कडे नियम लगाते हुए सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है. नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक व फौजदारी कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने आदेश जारी किया है.

पूर्व विवाह समारोह के लिए 50 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी. परंतु नियमों का उल्लंघन कर अनेक लोग बगैर अनुमति विवाह में शामिल होते हुए पाए गए. पिपरी मेघे में आयोजित विवाह में सैंकडो लोगों को बुलाया गया था. जिससे अब संक्रमण का खतरा बढ गया है. इस बात को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मात्र 20 लोगों को विवाह में शामिल होने की अनुमति दी है. जिसमें 10 वधू व 10 वर पक्ष से शामिल हो सकते है. विवाह पश्चात उपस्थित सभी को 14 दिन क्वारंटाईन रहना अनिवार्य रहेगा. जिले के बाहर से वर-वधू सहित चार लोग छोड अन्य कोई भी विवाह में शामिल नही हो सकता.

अगर कोई उपस्थित रहता है, तो मामला दर्ज कर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. कंटेनमेंट जोन का व्यक्ति विवाह में उपस्थित नही रहेगा. विवाह के लिए संबंधित तहसीलदार की अनुमति लेना अनिर्वाय है. बगैर अनुमति विवाह कराने पर आयोजित तथा उपस्थित सभी लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा. विवाहपूर्व या बाद कोई भी कार्यक्रम आयोजित नही कर सकते. संबंधित तहसीलदार ने अनुमति देने पर विवाहस्थल पर एक कर्मचारी की नियुक्ति होगी. तहसीलदार द्वारा अनुमति प्राप्त सूची के अलावा अन्य कोई व्यक्ति शामिल होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इन नियमों का उल्लंघन करने पर पूर्व सूचना न देते हुए आपदा व्यवस्थापन अधिनियम के तहत दंडात्मक, फौजदारी कार्रवाई की जाएगी. ऐसा आदेश में कहा गया है.