प्रतीकात्मक तस्वीर
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    वाशिम. जिले का पाजिटिविटी रेट 2.25 प्रतिशत तक आकर केवल 9.01 प्रतिशत आक्सिजन बेड पर मरीज उपचार ले रहे है. जिले का समावेश राज्य सरकार ने जारी किए नियमावलीनुसार पहले चरण में हो रहा है. जिससे ब्रेक द चेन अंतर्गत लागू की गई पाबंदी हटाई गई. 14 जून से अगले आदेश तक जिले में नई नियमावली लागू की गई है़  यह आदेश जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने जारी किए है.

    इस आदेश नुसार अत्यावश्यक सेवा व अन्य सेवा की दूकानें नियमित शुरू रहेगी. सिनेमागृहे 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू करने के लिए अनुमति दी गई है़  रेस्टोरंट नियमित शुरू रखने के लिए अनुमति दी गई है़  जीम, सलून, ब्युटी पार्लर, स्पा में भीड़ नही होगी इसका ध्यान रखना होगा़  कृषि विषयक वस्तु, निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स व्यवहार, सार्वजनिक परिवहन, कार्गो यातायात, निर्यातक्षम क्षेत्र के उद्योग नियमित शुरू रहेंगे.

    आंतर जिला यात्रा नियमित रुप से शुरू रहेगी. सार्वजनिक स्थान, खुली मैदाने, वॉकिंग, साइकलिंग नियमित शुरू रहेंगे. क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन नही किया जा सकेगा. खिलाड़ियों को खेलने के लिए प्रतिबंध नही रहेगा. सांस्कृतिक कार्यक्रम, समारोह को सभागृह, हॉल के कुल आसन क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता से अनुमति रहेगी. विवाह समारोह में 50 व्यक्ति, अंतिम संस्कार को 20  व्यक्तियों को उपस्थित रहने के लिए अनुमति रहेगी. नो मास्क, नो एन्ट्री का बोर्ड दर्शनी भागों में लगाए.

    मास्क का उपयोग अनिवार्य 

    ब्रेक द चेन अंतर्गत पाबंदी हटी तो भी प्रत्येक व्यक्ति ने मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा. मास्क का उपयोग नही करनेवालों पर 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा़