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    • सिनेमागृह, होटल्स 50 क्षमता से शुरू रहेंगे

    वाशिम. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में लागू रहनेवाली संचारबंदी आदेश में बदलाव करके प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़कर पूरे जिले के लिए संचारबंदी के सुधारित आदेश लागू किए गए है. इस में सिनेमागृह, होटल, उपहारगृह 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू रखने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है़  उसी प्रकार से विवाह समारोह में 50 व अंत्यविधि के लिए 20 व्यक्तियों को उपस्थित रहने के लिए अनुमति दी गई है़.

    यह आदेश जिलाधिकारी तथा जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष षण्मुगराजन एस. ने जारी किए है़  यह आदेश 31 मार्च 2021 की रात 12 बजे तक लागू रहेंगे़  इस आदेश के अनुसार फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)(2)(3) अंतर्गत जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी रहेगी़ 

    इस दौरान नागरिकों को मुक्त संचार करने के लिए सक्त मनाई रहेगी़  इस दौरान अस्पताल, एम्बुलेंस, रात के समय शुरू रहनेवाली दवाई की दुकानें, थोक सब्जियां बिक्री, दूध व दूग्धजन्य बिक्री करनेवाली डेयरी, रेलवे, एस.टी. बस व निजी बस से उतरनेवाले यात्रियों के लिए ऑटोरिक्षा, हाय-वे पर के पेट्रोल पंप, ढाबे, एमआईडीसी क्षेत्र के उद्योग शुरू रहेंगे़  इन उद्योगों के कर्मचारी, कामगारों को उनके कार्यालय के परिचय पत्र के आधार पर आनेजाने के लिए अनुमति रहेगी़  जिले के सभी प्रकार की दुकानें, प्रतिष्ठान, बाजारपेठ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शुरू रहेंगी. जिले के सभी साप्ताहिक बाजार, पशु बाजार बंद रहेंगे़.

    सुबह 8:30 बजे तक मॉर्निंग वॉक व व्यायाम के लिए छूट रहेगी़  लेकिन मॉर्निंग वॉक व व्यायाम करते समय एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र जमा नही होंगे इस का ध्यान रखना होगा़  दूध का घर पहुंच वितरण और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थ घर पहुंच वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक व शाम 5 बजे से 8 बजे तक शुरू रहेंगे़  सभी प्रकार के भीड़ होनेवाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों को बंदी रहेगी़  योग्य पद्धति से मास्क लगाने के सिवाय प्रवेश नही रहेगा़  सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाना चाहिए.

    जिले में अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी, स्वास्थ्य व चिकित्सा, कोषागार, आपदा व्यवस्थापन, पुलिस, एनआईसी, अन्न व नागरी पूर्तता, एफसीआई, एनवायके, बैंक सेवा छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालय मंजूर पदों के 50 प्रतिशत प्रमाण में शुरू रहेंगे. संचारबंदी काल में जिले की ग्रामीण व शहरी भागों की सभी शाला, महाविद्यालय, शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र, निजी ट्युशन, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे.

    सभी प्रकार की शैक्षणिक कार्यालय (महाविद्यालय, शाला) के अशैक्षणिक कर्मचारी, संशोधन कर्मचारी, वैज्ञानिक ने ई-सूचना, उत्तरपत्रिका जांच, परिनाम घोषित करना आदि कामों के लिए अनुमति रहेगी, माल यातायत शुरू रहेंगी़  अंतर जिला बस परिवहन करते समय बस के कुल यात्री क्षमता के 50 प्रतिशत यात्री समेत सामाजिक दूरी व निर्जंतुकीकरण करके अनुमति रहेगी़  इस के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के विभागीय नियंत्रक इस का नियोजन करेंगे़ 

    मास्क न लगाने पर व सार्वजनिक स्थानों पर थुंकने पर 500 रुपए जुर्माना 

    सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी प्रतिष्ठान, कार्यालय, यात्रा के दौरान नाक-मुंह पर मास्क, रुमाल, गमछा आदि का उपयोग बंधनकारक किया गया है़  मास्क, रुमाल, गमछा आदि का उपयोग नही करनेवालों पर 500 रुपए जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी़  सार्वजनिक स्थानों पर व कार्यालयीन कामों के स्थान पर थुंकने पर भी 500 रुपए जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी़  यह आदेश में बताया गया है.