Pune court sentenced 'Tadipar' person with the help of tracking app

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वाशिम. स्थानीय माऊंट कारमेल इंग्लिश स्कूल परिसर में 45 वर्षीय खाना पकाने वाली महिला की हत्या करने के प्रकरण में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश शशांक मेनजोगे ने प्राप्त गवाहों के आधार पर व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है़ं प्रकरण में माऊंट कारमेल इंग्लिश स्कूल परिसर में रहने वाले स्कूल के तत्कालीन फादर संजय वानखडे के घर के सामने स्कूल के चौकीदार ने फादर के घर में खाना पकाने वाली महिला की कुलहाड़ी से वार कर हत्या की थी़ यह घटना 13 दिसंबर 2017 को सुबह 7:30 बजे के दौरान हुई थी़.

इस स्कूल में अन्ना सरदार चौकीदार के रूप में कार्यरत था़ मुख्याध्यापक वानखडे के घर में वनमाला कांबले खाना पकाने का काम करती थी़ चौकीदार अन्ना सरदार फादर के घर आकर खाने पीने की वस्तु व अन्य सामान का उपयोग करता था़ जिससे वनमाला व अन्ना में खटकती थी़ इस कारण से गुस्से में आकर अन्ना सरदार ने 13 दिसंबर को सुबह वनमाला के सिरपर कुल्हाड़ी से हमला किया. जिसमें वनमाला गंभीर रूप से घायल हो गई थी़ इस दौरान अन्ना ने फादर को फोन पर बताया कि उसने वनमाला को मार दिया हैं. वो पुलिस स्टेशन में जा रहा है़ं.

प्रकरण में फादर की शिकायत के अनुसार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया़ प्रकरण में सरकार की ओर से 7 गवाह पेश किए गए़ प्राप्त गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भादंवी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, दस हजार रु. जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं होने की स्थिति में एक वर्ष की सजा का फैसला सुनाया़ प्रकरण में सरकार की ओर से सहायक सरकरी अभियोक्ता अभिजीत व्यवहारे ने पैरवी की़