Death due to corona virus due to lockdown was limited to some areas: Government

  • सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी

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वाशिम. कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन है़ राज्य सरकार ने राज्य में रेड जोन व नॉन रेड जोन की पृष्ठभूमि पर सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करने के आदेश जिलाधिकारी ऋषिकेश मोडक ने दिए. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दूकानें शुरू रखने की सहुलियत दी गई. अत्यावश्यक सेवा छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. सभी प्रतिष्ठानधारक, दूकानदारों ने सरकारी नियमों का पालन करना आवश्यक है. सरकारी नियमों का पालन न करने पर प्रतिष्ठान, दूकानें बंद की जाएगी़ सरकारी नियम व शर्तों के साथ महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की जिला अंतर्गत बस यात्रियों की 50 प्रतिशत क्षमता सहित परिवहन करने के लिए अनुमति दी गई. प्रतिबंधित क्षेत्रों में यह छूट लागू नहीं होगी.

जिले में यह सेवा रहेगी बंद
सभी शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थाएं, ट्युशन क्लासेस बंद रहेगी. जिस होटल में अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी, पुलिस, सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी रहते हैं, उनके लिए अलगीकरण की व्यवस्था की है़ ऐसे होटल शुरू रहेंगे़ सभी सिनेमागृह, शॉपिंग मॉल्स, सेमिनार स्थान, स्वीमिंग पूल, पार्क, बंद रहेंगे.

जिले में यह सेवाए रहेगी शुरू
सभी अत्यावश्यक सेवाओं की दूकानें, कृषि विषयक सभी सेवा, बैंक, निजी निर्माणकार्य, माल यातायात, ई-कॉमर्स सुविधा, होटल से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी. विवाह समारोह 50 लोगों की उपस्थिति में किए जा सकेंगे लेकिन सरकारी नियमों का पालन करना होगा. जिलादंडाधिकारी मोडक ने कहा कि, आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी.