Two electronic shops sealed in Kalyan

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    • शनिवार, रविवार को केवल 
    • अत्यावश्यक सेवा की दूकानें खुलेंगी 

    वाशिम. जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रमाण कम होने से जिले में लागू किए गए प्रतिबंध और शिथिल किए गए हैं. बढी हुई छूट के साथ नई नियमावली 7 जून 2021 की सुबह 7 बजे से जिले में लागू होगी. लेकिन जिले में शाम 5 बजे तक जमावबंदी व शाम 5 बजे के बाद संचारबंदी लागू रहेगी. इस संदर्भ के आदेश जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने जारी किए है़.

    इस आदेश के अनुसार अत्यावश्यक वस्तु व सेवा सहित अन्य सभी दूकानें सोमवार से शुक्रवार इस दौरान दोपहर 4 बजे तक खुली रहेगी़. लेकिन शनिवार व रविवार को केवल अत्यावशक वस्तु व सेवा की दूकानें दोपहर 4 बजे तक खुली रहेगी़  होटल, रेस्टारेंट, भोजनालय, शिवभोजन थाली केंद्र सोमवार से शुक्रवार के दौरान दोपहर 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से डाईन इन सुविधा के साथ शुरु रहेगी़.

    उसी प्रकार से शनिवार व रविवार को केवल पार्सल व होम डिलेवरी सुविधा शुरु रखने के लिए अनुमति दी गई है़  जीम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर रोजाना दोपहर 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से शुरु रहेंगे़  यहा पर ए.सी. का उपयोग करने पर मनाई रहेगी़  सार्वजनिक स्थान, प्ले गाउंड, खुली जगह, उद्यान, गार्डन, मॉर्निंग वॉक व सायकलिंग के लिए सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक अनुमति रहेगी़  बाहर खुली जगह में सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक व शाम 6 बजे से रात 9 बजे क्रीडा विषयक बातों के लिए अनुमति रहेगी.

    सामाजिक व सांकृतिक कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार के दरम्यान सभागृह के 50 प्रश क्षमता की उपस्थिति में दोपहर 4 बजे तक लेने के लिए अनुमति रहेगी़ विवाह समारोह में 50 लोगों की उपस्थिति में व अंतिमसंस्कार के लिए 20 लोगों की उपस्थिति के लिए अनुमति दी गई है़  कृषि संबंधित प्रतिष्ठान दोपहर 4 बजे तक शुरु रहेंगें. ई-कॉमर्स वस्तु सेवा कोविड नियमों का पालन करके नियमित पूर्ण समय तक शुरु रहेंगे़.

    निर्माण कार्य केवल इन सिटू अथवा बाहर से मजदूर लाने के संदर्भ में दोपहर 4 बजे तक शुरु रहेगे़  निजी बैंक, बीमा, औषधि कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्था व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था आदि के कार्यालय नियमितता से शुरु रहेंगे़  शेष निजी कार्यालय, आस्थापना सोमवार से शुक्रवार दोपहर 4 बजे तक शुरु रहेंगे़  कोरोना विषयक कामे करनेवाली आस्थापना, कृषि, बैंक, मान्सून पूर्व कामों से संबंधित यंत्रणा व आपदा व्यवस्थापन से संबंधित यंत्रणा, कार्यालय यह पूर्ण क्षमता से शुरु रहेगें. दुय्यम निबंधक कार्यालय, एलआयसी, एमएसआरटीसी आदि सरकारी कार्यालय सौ प्रतिशत क्षमता से शुरु रहेंगे़.

    शेष सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरु रहेंगे़  सार्वजनिक बस परिवहन पूर्ण क्षमता से शुरु रहेंगे़  लेकिन यात्रियों को स्टैंडिंग में यात्रा करने पर मनाई रहेगी़  कार्गो यातायात सर्विसेस अधिक से अधिक तीन व्यक्ति सहित कोविड विषयक मार्गदर्शक सूचना का पालन करके नियमित रुप से शुरु रहेंगे़  निजी कार, टैक्सी, बस व ट्रेन से होनेवाली आंतर जिला यात्री परिवहन नियमित पूर्ण समय तक शुरु रहेगी.

    लेकिन यात्री परिवहन लेवल- 5 के जिले में से आने पर ई-पास बंधनकारक रहेगी. अत्यावश्यक सेवा सहित सभी सेवा देनेवाली  आस्थापना, प्रतिष्ठानों ने कोविड-19 की उपाययोजना जैसे कि, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग, सैनिटाइजर का उपयोग आदि का संख्ती से पालन करना आवश्यक है. इन आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई किए जाने का आदेश में बताया गया है़