Lockdown Updates : Dangerous form of corona in Mizoram, complete lockdown in AMC area amid rising Covid-19 cases
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    • शनिवार, रविवार को अत्यावश्यक सेवा की अनुमति 

    वाशिम. राज्य में डेल्टा व डेल्टा पल्स वेरियंट के कोरोना वायरस पाए जाने से चरण क्र. 3 अंर्तगत  प्रतिबंध लागू करने की सूचना राज्य सरकार ने जारी की है. इस के अनुसार जिले में 28 जून 2021 की सुबह 7 बजे से 12 जुलाई 2021 की सुबह 7 बजे तक जिले में नई नियमावली लागू की गयी है. इस के अनुसार जिले में शाम 5 बजे तक जमाबंदी व शाम 5 बजे के बाद संचारबंदी लागू रहेगी़  यह आदेश जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने जारी किए है़.

    इस आदेश के अनुसार अत्यावश्यक वस्तू व सेवा को छोड़कर अन्य सभी दूकाने सोमवार से शुक्रवार के दरम्यान शाम 4 बजे तक शुरु रखने के लिए अनुमति रहेगी़  लेकिन शनिवार व रविवार केवल अत्यावशक वस्तु व सेवा की दूकाने शाम 4 बजे तक शुरु रहेगी व अन्य सभी दूकाने पूर्णतः बंद रहेगी़ प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक की समयावधि में भी घर पहुंच दुध वितरण किया जा सकेगा. होटल, रेस्टॉरंट, भोजनालय, शिवभोजन थाली केंद्र सोमवार से शुक्रवार के दरम्यान शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से डाईन इन सुविधा के साथ शुरु रहेंगे और शनिवार व रविवार को केवल पार्सल व घर पहुंच सुविधा शुरु रखने के लिए अनुमति दी गई है़.

    सामाजिक व सांकृतिक कार्यक्रम पूर्णतः बंद रहेंगे़ मॉल्स, सीनेमागृह, नाट्यगृह, सभी निजी ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र व टंकलेखन प्रशिक्षण संस्था पूर्णतः बंद रहेगी़  सभी प्रकार के धार्मिक व प्रार्थनास्थल बंद रहेंगे. लेकिन प्रार्थनास्थल परिसर में रहनेवाले पुजारी व वहिवाटदारों को पूजा-अर्चना करने की अनुमति रहेगी. अन्य नागरिकों को प्रवेश नहीं रहेगा. जिन धार्मिक व प्रार्थनास्थलों पर विवाह व अन्य विधि किए जाएंगे वहा कोविड-19 के नियमों का पालन करके 50 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह के लिए अनुमति रहेगी़  

    जीम, सलून, स्पा, खेल मैदान

    जीम, सलून, ब्युटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर प्रतिदिन शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत की क्षमता से शुरु रहेंगे़  यहां पर ए.सी. का उपयोग करने के लिए मनाई रहेगी़  सार्वजनिक स्थान, खेल मैदान, मुक्त स्थान, गार्डन, मॉर्निंग वॉक व सायकलिंग के लिए सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक अनुमति रहेगी़ बाहर खुली जगह में सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक व शाम 6 से रात 9 बजे तक खेल के लिए अनुमति रहेगी़  विवाह समारोह में 50 लोगों की उपस्थिति व अंत्ययात्रा के लिए 20 लोगों की उपस्थिति रह सकेगी़  कृषि संबंधित कामों के लिए प्रतिदिन शाम 4 बजे तक शुरु रहेगा़  ई-कॉमर्स वस्तु सेवा कोविड नियमों का पालन करके नियमित रुप से पूर्ण समय तक शुरु रहेंगे़  निर्माण कार्य केवल इन सिटू अथवा बाहर से मजदूर लाने के संबंध में शाम 4 बजे तक शुरु रहेगा़  

    बैंक व वित्तीय संस्था

    निजी बैंक, बीमा, औषधी कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्था व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के कार्यालय नियमित रुप से शुरु रहेंगे. शेष निजी कार्यालय, प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार को शाम 4 बजे तक शुरु रहेगी़  कोरोना विषयक कामे करनेवाले प्रतिष्ठान, कृषि, बैंक, मान्सूनपूर्व कामों से संबंधित यंत्रणा व आपदा व्यवस्थापन से संबंधित यंत्रणा, कार्यालय पूर्ण क्षमता से शुरु रहेंगे. इसी तरह दुय्यम निबंधक कार्यालय, एलआईसी, एमएसआरटीसी आदि सरकारी कार्यालय सौ प्रतिशत क्षमता से शुरु रहेंगे़  शेष सभी शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरु रहेगी़  

    यात्री सेवा

    सार्वजनिक बस परिवहन पूर्ण क्षमता से शुरु रहेगी़ लेकिन यात्रियों को स्टन्डिंग यात्रा करने पर मनाई रहेगी़  कार्गो परिवहन सर्विसेस अधिक से अधिक तीन  व्यक्ति समेत कोविड विषयक मार्गदर्शक तत्वों का पालन करके नियमित रुप से शुरु रहेगी़  निजी कार, टैक्सी, बस व ट्रेन से होनेवाली आंतर जिला यात्री परिवहन नियमित रुप से पूर्ण समय तक शुरु रहेगी. 

    उद्योग व अत्यावश्यक सेवा

    उत्पादन क्षेत्र के निर्यात प्रधान उद्योग, अत्यावश्यक वस्तु व इस के लिए लगनेवाला कच्चा माल उत्पादित, पैकेजिंग व संपूर्ण श्रृखंला सेवा, निरंतर प्रक्रिया रहनेवाले उद्योग, संरक्षण सबंधित उद्योग, डाटा सेंटर, क्लाऊड सर्विस प्रोवायडर, सूचना तंत्रज्ञान सेवा संबंधी, बुनियादी सुविधा सेवा व उद्योग कोविड विषयक मार्गदर्शक तत्वों का पालन करके नियमित रुप से पूर्ण समय तक शुरु रहेंगे़  अत्यावश्यक सेवा समेत सभी सेवा देनेवाले सभी आस्थापना, प्रतिष्ठानो ने कोविड-19 के उपाययोजना जैसे कि, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग, सैनिटाइजर का उपयोग आदि का पालन करना आवश्यक है़  नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई किए जाने का भी आदेश में कहा गया है़.