वाशिम. जिले में 31 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जिलाधिकारी ऋषिकेश मोडक ने दिए है़ं इस आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके पहले 3 मई के आदेश के अनुसार अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठान व दूकान ही शुरू रहेगी उनके समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है़ं अगले आदेश तक यह समय कायम रहेगा़ प्रतिष्ठान, दूकान में काम करने वाले कर्मचारी, मजदूर को इसके पहले दिए गए पास की अवधि भी 31 मई तक बढ़ा दी गई है़ उनको नए पास लेने की आवश्यकता नहीं है़ं इस आदेश के अनुसार जिले में जो सेवा प्रतिबंधित रहेगी उनमें सुरक्षा के उद्देश्य से सभी प्रकार के यात्री परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा.
अधिकृत अनुमति के अलावा बाहर राज्य से वाशिम जिले में व वाशिम जिले में से बाहर राज्य में यात्री परिवहन को पूरी तरह से बंद रहेगा. रिक्क्षा, बस सहित सार्वजनिक व निजी यात्री परिवहन के सभी साधन बंद रहेंगे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बसेस निर्धारित समय में ही जिला अंतर्गत शुरू रहेगी़ सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स आदि बंद रहेंगे. सभी धार्मिकस्थल, प्रार्थनास्थल सामान्य व्यक्तियों के लिए बंद रहेंगे. वैद्यकीय सेवा में मेडिकल की दूकान 24 घंटे तक शुरू रहेगी़ उसी प्रकार से सेवा देते समय मास्क का उपयोग, वैयक्तिक स्वच्छता, सैनिटाइजर का उपयोग बंधनकारक रहेगा़ दूकानों में एक ही समय पर पांच से अधिक व्यक्ति नहीं रहें, इसका ध्यान दूकानदार को रखना हैं.