वाशिम. जिले में वापस लौटे नागरिकों को होम क्वारंटाइन के आदेश देने के बाद भी वे इस आदेश का पालन नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है़ं जिससे अब होम क्वारंटाइन की सूचना व नियम का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 2,000 रु. जुर्माना वसूल करने के आदेश जिलाधिकारी तथा जिला व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष हृषिकेश मोडक ने दिए है़ं उसी प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर थूंकना व मास्क न लगाने पर 500 रु. जुर्माना वसूल करने के आदेश भी दिए है़ं कोरोना वायरस का प्रादुर्भाव रोकने के लिए जिले में 31 मई तक धारा 144 आदेश लागू है़ं उसी प्रकार से नागरिकों ने बारंबार इन नियमों का उल्लंघन करने पर उनसे जुर्माना की राशि वसूल करने के आदेश दिए है़ं
ग्राम स्तरीय, वार्ड स्तरीय समितियां सर्तक रहें
बाहर जिले से, राज्य से वापस लौटे हुए व्यक्तियों के पास की जांच करना, उनके स्वास्थ्य की जांच,जिन व्यक्तियों के पास पुलिस उपायुक्त अथवा पुलिस अधीक्षक की अनुमति हैं, ऐसे व्यक्तियों को ग्राम स्तरीय समिति लिखित नोटिस देकर ‘होम क्वारंटाइन, होने के लिए सूचित करेंगे़ इसके अलावा विलगीकरण किए कुछ व्यक्ति गांव में घूमते हुए पाए गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम स्तरीय अथवा वार्ड स्तरीय समिति के सदस्यों पर सौंपी गई जिम्मेदारियों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी़. इसमें सरपंच, पार्षद, पुलिस पाटिल, पटवारी, ग्रामसेवक, कृषि सहायक आदि का समावेश रहेगा.