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वाशिम. जिले के कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों पर उपचार करने के लिए यहां के सेक्युरा हॉस्पिटल में डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल शुरू करने के लिए अनुमति दी गई थी़  यहां पर उपचार के लिए 149 कोरोना संक्रमित मरीजों से अतिरिक्त शुल्क लगाने का देयक जांच के लिए नियुक्त उड़न दस्ते की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है. जिससे यह शुल्क ब्याज के साथ संबंधित मरीजों को वापस लौटाने के आदेश जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने दिए है़.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों ने कोविड संक्रमितों के उपचार के लिए लगाए जानेवाले अधिकतम दाम निश्चित करके दिए है. मात्र यहां के सेक्युरा हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित मरीजों पर उपचार के देयक सामान्य शुल्क से कई अधिक दाम से लगाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी. इस के अनुसार देयक जांच के लिए नियुक्त उड़न दस्ते ने सेक्युरा हॉस्पिटल में भर्ती रहनेवाले व उपचार लेकर डिस्चार्ज लिए हुए सभी कोविड संक्रमित मरीजों के देयक की जांच की.

इस दस्ते ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सेक्युरा हॉस्पिटल में उपचार लेनेवाले 149 मरीजों पर सरकार ने निश्चित करके दिए दाम से अतिरिक्त दाम से देयक लगाने का निर्दशन में आया है़  सेक्युरा हॉस्पिटल के व्यवस्थापक ने सरकार की अधिसूचना के निर्देशों का भंग करके 149 कोविड संक्रमित मरीजों से लगाए देयक में नमूद अंतर की 10,48,074 रू. डिस्चार्ज मिलने से आज तक पीएलआर दाम से याने 10 मार्च 2020 से 10 जून 2020 तक 12.90 प्रतिशत दाम व 10 जून 2020 से 12.15 प्रतिशत दाम से यह राशि मरीजों के बैंक खाते में अगले 15 दिनों में याने 27 जनवरी 2021 तक जमा करें.

इस की रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने के आदेश जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने दिए है़  इस आदेश की कार्यान्वयन करने के लिए टालमटोल करने पर अथवा विरोध दर्शाने पर संबंधितों के खिलाफ मुख्य सचिव, राजस्व व वन विभाग, आपदा व्यवस्थापन, मदद व पुनर्वसन, महाराष्ट्र सरकार के आदेश क्रमांक डीएमयु/2020/डीआयएसएम-1 29 जुलाई 2020 के परिशिष्ट 3 में नमूद करने के मुताबिक आपदा व्यवस्थापन कानून 2005 की धारा 51 से 60 व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) धारा 188 के अनुसार व साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनीय तथा कानूनन कार्रवाई करने का आदेश में कहा गया है़.