वाशिम. जिले में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है़ इस अवधि में पांच से अधिक लोग एकत्र जमा नहीं हो सकेंगे. इस आदेश का उल्लंघन होने पर प्रति व्यक्ति एक हजार रुपए जुर्माना वसूल करने के आदेश जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने जारी किए है़ यह आदेश 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा़ इसके अनुसार मैदान, गार्डन समेत सभी सार्वजनिक स्थान रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे.
होम डिलेवरी के लिए 10 बजे तक इजाजत
सभी सिनेमागृह, होटल, मॉल्स, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. होम डिलेवरी के लिए रात 10 बजे तक अनुमति रहेंगी़ इन नियमों का उल्लंघन करनेवाले प्रतिष्ठान कोरोना यह राष्ट्रीय आपदा करके अधिसूचित रहने तक बंद की जाएगी़ इसके अलावा इन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान के मालिकों के खिलाफ एक समय पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर आपदा व्यवस्थापन कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी़.
थोक सब्जी मंडी सुबह 3 से 6 बजे तक शुरू रहेंगी़ जिले में सभी साप्ताहिक बाजार, पशु बाजार बंद रहेंगे़ तो सभी प्रकार के भीड़ वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के लिए बंदी रहेंगी़ ऑडिटोरियम अथवा तत्सम प्रतिष्ठान में ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं लिए जा सकेंगे़
मास्क नहीं लगाने पर 500 रु जुर्माना
इन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ एक समय में 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा व कार्रवाई की जाएगी़ सार्वजनिक स्थान, सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी प्रतिष्ठान, कार्यालय, यात्रा के दौरान चेहरे पर मास्क, रुमाल, गमछा आदि का उपयोग नहीं करने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.
इसी प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर व कार्यालयीन कामों के स्थान पर थूंकने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा़ धार्मिक स्थलों में उपलब्ध जगह का विचार कर प्रवेश दिया जाएगा. विवाह समारोह के लिए 50 तथा अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्ति उपस्थित रहने के लिए अनुमति रहेगी़
गृह विलगीकरण के लिए सशर्त अनुमति
विवाह समारोह अथवा अन्य छोटे कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित रहने का निर्दशन में आने पर संबंधित मंगल कार्यालय, सभागृह, लॉन के चालक अथवा मालिक, व्यवस्थापक को 20 हजार रुपए अथवा प्रति व्यक्ति 500 रुपए इनमें से जो राशि अधिक रहेंगी उस राशि का जुर्माना वसूल किया जाएगा़ गृह विलगीकरण के लिए सशर्त अनुमति दी गई है़.
सक्षम प्राधिकारी के मंजूरी के सिवाय किसी भी व्यक्ति को गृह विलगीकरण के लिए पात्र नही रहेगा. गृह विलगीकरण मंजूर किए मरीजों के घर के दर्शनी भागों में 14 दिन कोविड मरीज रहने का बोर्ड लगाना चाहिए. इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित मरीज अथवा उनके परिवार को तत्काल कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा़