7 करोड़ की कृषि सामग्री की बिक्री पर प्रतिबंध

वाशिम. इस वर्ष खरीफ मौसम में किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए कृषि विभाग ने जिले के कृषि सेवा केंद्रों की जांच कर 45 केंद्रों को 6.60 करोड़ का लाइसेंस नहीं रहने वाले बीज, 5 लाख 41 हजार

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वाशिम. इस वर्ष खरीफ मौसम में किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए कृषि विभाग ने जिले के कृषि सेवा केंद्रों की जांच कर 45 केंद्रों को 6.60 करोड़ का लाइसेंस नहीं रहने वाले बीज, 5 लाख 41 हजार रुपयो के कीटकनाशक व 13 कृषि सेवा केंद्रों के 34 लाख रुपये मूल्य के खाद विक्री पर प्रतिबंध लगाया है.

इसके अलावा बनावट खाद बिक्री प्रकरण में पुलिस ने एक मामला भी दर्ज किया गया है. कृषि सेवा केंद्र को उनके लाइसेंस में उल्लेखित कृषि सामग्री की बिक्री करने की लिए अधिकार दिया जाता है़ कृषि सेवा केंद्र ने 10 कंपनी के बीज बिक्री का लाइसेंस रहते हुए 12 कंपनी के बीजों की बिक्री करना यह नियमबाह्य माना जाता है.

13 स्थानों पर लाइसेंस में न रहने वाले खाद पाए गए
वाशिम जिले की कृषि विभाग टीम ने जिले के कृषि सेवा केंद्रों पर भेंट देकर जांच की़ इसमें 45 स्थानों पर लाइसेंस में उल्लेखित बीज व 13 स्थानों पर लाइसेंस में न रहने वाले खाद पाए गए. इस पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने इन सभी स्थानों पर बिना लाइसेंस कृषि निविष्ठा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. वाशिम जिले में लाइसेंस में उल्लेखित नहीं रहने वाले बीज व खाद पाए जाने के साथ ही 4 स्थानों पर लाइसेंस में उल्लेखित नहीं रहने वाले कंपनी के कीटकनाशक की बिक्री किए जाने का भी इस जांच दरम्यान सामने आया. इस प्रकार के 5 लाख 41 हजार रुपयो करीब 271 लीटर से अधिक कीटकनाशक के बिक्री पर कृषि विभाग ने प्रतिबंध के आदेश दिए है. कृषि विभाग ने प्रतिबंध किए बीजों में प्रमुखता में सोयाबीन बीज समावेश होकर तुअर, मूंग व उडद के बीजों का अत्यंत कम प्रमाण में है.

30 दिन की रहती है बिक्री प्रतिबंध आदेश की अवधि
लाइसेंस में बीज कंपनी के उल्लेखित नहीं रहते हुए भी यह बिक्री करने पर कृषि विभाग ने यह कार्रवाई की है. बिक्री प्रतिबंध आदेश की अवधि 30 दिन की रहती है. जिससे संबंधित कृषि सेवा केंद्रों ने अथवा बीज, खाद विक्रेताओं ने संबंधित कंपनी का नाम लाइसेंस में समाविष्ट करने पर उनको बिक्री के लिए अनुमति दी जाती है़ लेकिन अब खरीफ मौसम की बुआई का काम समाप्ति पर होने से कुछ ही विक्रेता को यह लाइसेंस प्राप्त होना संभव हो सकता है. इस बाबत कृषि विकास अधिकारी नरेंद्र बाराबात्रे ने बताया की, कृषि सेवा केंद्र चालक अथवा निविष्ठा विक्रेता ने नमूद उत्पादकों की बिक्री करना अपेक्षित है. लेकिन जिले में इस नियमों का उल्लघंन होने की बात सामने आने से बीज, खाद व कीटकनाशक मिलाकर कुल 7 करोड़ रुपयो के कृषि निविष्ठा को बिक्री प्रतिबंध के आदेश दिए गए है.