क्षयरुग्णो की जानकारी शासकीय यंत्रणा को देना अनिवार्य

वाशिम. केंद्र सरकार के 16 मार्च 2018 के अधिसूचना नुसार सभी सार्वजनिक अस्पताल व निजी अस्पताल, वैद्यकीय व्यवसायियों ने उनसे इलाज किए गए क्षयरोगियों के नामों का पंजीयन जिला क्षयरोग अधिकारी, जिला

Loading

वाशिम. केंद्र सरकार के 16 मार्च 2018 के अधिसूचना नुसार सभी सार्वजनिक अस्पताल व निजी अस्पताल, वैद्यकीय व्यवसायियों ने उनसे इलाज किए गए क्षयरोगियों के नामों का पंजीयन जिला क्षयरोग अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी की ओर करना अनिवार्य है़ क्षयरोगियों की जानकारी निक्षय इस संकेत स्थल पर व मोबाइल एप पर भी देने का आवाहन जिला क्षयरोग अधिकारियों ने किया है़ क्षयरोगियों का पंजीयन न करने पर संबंधित सभी सार्वजनिक व निजी अस्पतालों को व वैद्यकीय व्यवसायी को नियमों नुसार सजा हो सकती है़

औषधि बिक्री की जानकारी रखें
औषधि विक्रेताओं ने स्वास्थ व परिवार कल्याण मंत्रालय के 30 अगस्त 2013 के परिपत्रक नुसार क्षयरोग की औषधि की विक्री की जानकारी विहित नमूना में रखना अनिवार्य किया गया है़ क्षय रोगियों का पंजीयन करने वाले वैद्यकीय व्यवसायियों को को 500 रु मानधन, क्षयरोगियों का उपचार पूर्ण कर लेने के बाद फिर 500 रुपये मानधन, क्षयरोगियों का उपचार सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले उपचार सहायक को ड्रग्स सेंसिटिव क्षयरोगी के पीछे 1000 रुपये व एम़ डी़ आर रुग्ण के पिछे 5000 रुपये मानधन रोगियों को, आवश्यक जांच के लिए 500 रुपये मानधन आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है