4.5 crore shops opened across the country, Delhi government reconsiders 'aud-even' rule: CAT
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    वाशिम. जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए कर्फ्यू के नियमों में बदलाव किया है. जिले में 18 अप्रैल की रात 8 बजे से सुधारित नियम लागू किए गए है़  इस के अनुसार अस्पताल व मेडिकल छोड़कर अन्य सभी अत्यावश्यक सेवा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही शुरू रहेगी़  यह आदेश जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने जारी किए है़.

    इस आदेश नुसार दूध संकलन व बिक्री के लिए सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमति रहेगी. दूध व्यवसाई को दूध वितरण के लिए सुबह 8 बजे से शहर में आने के लिए अनुमति रहेगी़  तथा शाम 7 बजे के बाद वापस लौटना पड़ेगा. लेकिन उनकी दूध की कैन होना आवश्यक रहेगा. अत्यावश्यक सभी हार्डवेयर्स की दुकानें, कृषि संबंधित सभी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश दिए गए है़  किसानों को कृषि संबंधित सामग्री की आवश्यकता होगी.

    उन्होंने संबंधित दुकानदार से दूरध्वनी द्वारा मांग दर्ज कर ग्राहक ने स्वयं यह वस्तु, सामग्री लेकर जाना पड़ेगा़  केवल उस समय तक ही दुकान खोली जा सकेगी. अन्य किसी भी स्थिति में दुकानदारों ने दुकान से अपने माल की बिक्री न करें. आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अंतर्गत रहनेवाली कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रणाली, जलापूर्ति, नगर परिषद व बिजली कंपनी के कार्यालय 24 घंटे शुरू रखने के लिए अनुमति दी गई है़  जिले के अन्य सभी  कार्यालय, बैंक, एटीएम, बीमा कार्यालय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शुरू रहेंगे.

    शहर व गांव के पेट्रोलपंप सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शुरू रहेंगे़  लेकिन महामार्ग व शहर के बाहर के पेट्रोलपंप 24 घंटे तक शुरू रहेंगे़  निजी परिवहन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शुरू रहेंगे़  सार्वजनिक परिवहन नियमित शुरू रहेगी़  प्रतिबंधित क्षेत्रों में केवल अस्पताल, मेडिकल, किराणा दुकान, सब्जियां व फल की दुकानें, डेयरी, मटन, चिकन, अंडे, मास बिक्री की दुकानें शुरू रहेगी. अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी़  सभी को कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इन आदेश का पालन नही करनेवाले किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह पर मामला दर्ज किया जाएगा.