मतदाता पंजीयन कार्यक्रम घोषित

वाशिम. भारत चुनाव आयोग ने 1 नवबंर 2019 के अर्हता तिथि पर आधारित अमरावती विभाग के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीयन करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है़ विभागीय आयुक्त शिक्षक मतदाता

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वाशिम. भारत चुनाव आयोग ने 1 नवबंर 2019 के अर्हता तिथि पर आधारित अमरावती विभाग के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीयन करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है़  विभागीय आयुक्त शिक्षक मतदाता पंजीयन करने के लिए मतदाता पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्यरत है़  इसी प्रकार सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित जिलों के लिए काम करेंगे़  भारत निर्वाचन आयोग ने शिक्षक मतदाता पंजीयन करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया है़ 

आपत्ति स्वीकारने की अंतिम तिथि 6 नवबंर
मतदाता पंजीयन अधिनियम 1960 की धारा 31(3) के तहत खुली सूचना घोषित करने की तिथि मंगलवार 1 अक्टूबर 2019, मतदाता पंजीयन  अधिनियम 1960 की धारा 31 (4) के तहत अखबार को नोटिस की प्रथम पुनघोषित मंगलवार 15 अक्टुबर 2019, मतदाता अधिनियम 1960 की धारा 31 (4) के तहत अखबार को नोटिस की व्दितीय पुनघोषित शुक्रवार 25 अक्टूबर 2019, नमूना 19 व्दारा दावे व आपत्ति स्वीकारने की अंतिम तिथि बुधवार 6 नवबंर 2019, हस्तलिखित तैयार करना व प्रारुप मतदाता सूचियों की छपाई तिथि मंगलवार 19 नवबंर, प्रारुप मतदाता सूचियां घोषित करने की अंतिम तिथि शनिवार 23 नवबंर 2019, दावे व आपत्ति स्वीकारने की समयावधि शनिवार 23 नवबंर से सोमवार 9 दिसबंर 2019 ,दावे व आपत्ति निवारण की तिथि व पूरक सूची तैयार करना, छपाई करना गुरुवार 26 दिसबंर व मतदाता सूचियों की अंतिम घोषणा  30 दिसबंर 2019 को की जाएगी़ अमरावती विभाग सभी तहसीलदारों को पदनिर्देशित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है़.

इस कारण पात्र शिक्षक विहीत नमूने में मतदाता पंजीयन  कर सकते है़ इन मतदाता सूची नए से तैयार होने के कारण सभी पात्र शिक्षकों को मतदाता पंजीयन  करना आवश्यक है़  इसके लिए वे स्थानीय तहसील, उपविभागिय अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय में अपना मतदाता पंजीयन , उनके कार्यक्षेत्र के तहसील कार्यालय में 1 अक्टूबर से 6 नवबर 2019 तक की समयावधि में करने का आवाहन सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी तथा जिलाधिकारी की ओर से किया गया है़