लाहौर. पाकिस्तान (Pakistan)की एक अदालत ने मुंबई हमलों के सरगना तथा जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Sayed) के दो और करीबियों को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में बीते शुक्रवार को जेल की सजा सुनाई। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) ने जेयूडी के नेताओं मोहम्मद अशरफ को छह साल जबकि लुकमान शाह को साढ़े पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।
एटीसी न्यायाधीश अरशद हुसैन भट्टा ने उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले, लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने बृहस्पतिवार को सईद (70) को आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित दो मामलों में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा इन्हीं मामलों में सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को साढ़े दस-दस साल जबकि उसके बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।