Now rapists will be made chemically castrated in Pakistan, law approved

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के मीडिया में मंगलवार को जारी एक खबर में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने एक कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जिसमें बलात्कार (Rape) के दोषियों (Accused) को रासायनिक तरीके से नपुंसक (Impotent) बनाने और यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है।

जियो टीवी की खबर के अनुसार संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है।

खबर के अनुसार, मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण शामिल है। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री खान ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा।” प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश की। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।