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इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल (US Journalist Danial Peral) के हत्या के दोषी अहमद उमर सईद शेख (Ahmad Umar Saeed Shaikh) को रिहा (Release) करने का आदेश दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, एक सरकारी वकील ने कहा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के पैनल ने अहमद उमर सईद शेख को रिहा करने का आदेश दिया है। उसे अमेरिकी पर्ल की हत्या का दोषी ठहराया गया था। बता दें कि, जिन धाराओं के तहत शेख को दोषी ठहराया गया था उनके तहत पाकिस्तानी कानून के अनुसार, मौत की सजा तक का प्रावधान है। 

47 वर्षीय शेख ब्रिटिश-पाकिस्तानी है। साल 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में शेख मुख्य आरोपी है। शेख को दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट ने बरी करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद फैसले का अमेरिका ने कड़ा विरोध जताया था। पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट के बरी करने के आदेश के बाद शेख को रिहा नहीं करने की बात कही थी और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

शेख की रिहाई को लेकर पर्ल के परिवार ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसकी रिहाई के फैसले को बरक़रार रखते हुए कोर्ट ने पर्ल के परिवार द्वारा शेख को बरी करने की अपील को भी खारिज कर दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि, शेख के वकीलों ने कहा कि, “उन्हें हत्या के लिए बलि का बकरा बनाया गया था और उन्हें अपर्याप्त सबूतों पर सजा सुनाई गई थी।”

‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया के ब्यूरो चीफ 38 वर्षीय पर्ल 2002 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) और आतंकवादी संगठन अल-कायदा (Al Qaida) के बीच संबंध की खोजबीन कर रहे थे और इस सिलसिले में वे पाकिस्तान में थे। उसी दौरान उनका अपहरण करने के बाद उनका सिर काटकर हत्या कर दी गई थी।

इससे पहले पाकिस्तान के सिंघ प्रांत की सरकार ने कहा था कि उसने कोर्ट के 28 सितंबर के आदेश के आधार पर शेख और उसके तीन साथियों को रिहा नहीं करने का फैसला लिया है। इस मामले में अप्रैल में शेख को आरोप मुक्त करार देने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध सरकार और दिवंगत पत्रकार के परिवार की अपील की थी।