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पेशावर: उत्तर पश्चिम पाकिस्तान (Pakistan) के उच्च न्यायालय (High Court) ने पेशावर स्थित प्राचीन गुरुद्वारे (Ancient Gurudwara) की जमीन के हिस्से की नीलामी (Auction) पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि देश की भ्रष्टाचार निरोधी निकाय इस मामले की जांच करे।

पेशावर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने साहिब सिंह द्वारा अपने वकील के जरिये दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति रूहुल अमीन और न्यायमूर्ति मियां अतीक शाह की पीठ ने यह रोक लगाई। सिंह ने अपनी याचिका में गुरुद्वारे की जमीन की नीलामी को चुनौती दी थी। पीठ ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच करे और नीलामी प्रक्रिया में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे।