Uganda passes strict anti-homosexuality law, to criminalise those identifying as LGBTQ
Photo: @ANI Twitter

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नई दिल्ली: एक ओर जहां दुनिया में समलैंगिकों को अधिकार दिए जाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ देशों में सख्‍त समलैंगिक विरोधी कानून बनाए जा रहे है। इस बीच एक अफ्रीकी देश युगांडा की संसद ने व्यापक समलैंगिक विरोधी कानून पारित किया है। जो समलैंगिक  संबंधों के लिए कठोर नए दंड का प्रस्ताव करता है और LGBTQ के रूप में पहचान करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपराधी बनाता है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, युगांडा सरकार ने अपने देश में समलैंगिक संबंधों के लिए सख्त कानून पारित किया है, जो LGBTQ के रूप में पहचाने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपराधी बनाता है। ख़बरों के अनुसार, यह कानून समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर के लिए पहला ऐसा दंडात्‍मक कानून है, जिसे युगांडा की संसद ने सेम-सेक्‍स पार्टनर (LGBTQ) को दंडित करने के लिए पारित किया है।

30 से अधिक देशों ने लगाया प्रतिबंध 

ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हुए, न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा ने बताया कि 30 से अधिक अफ्रीकी देशों ने समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें अब युगांडा भी शामिल है। अल जज़ीरा की खबर में कहा गया कि युगांडा में समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े कानून के लिए डाले गए अंतिम वोट के बाद संसदीय अध्यक्ष अनीता एनेट ने कहा, “यह बिल रिकॉर्ड समय में पारित हुआ”। यह कानून समान-सेक्स संबंधों के साथ-साथ समलैंगिक व्यवहार को बढ़ावा देने और समलैंगिक गतिविधि में भाग लेने के इरादों को पाबंद करेगा।

दोषी को हो सकती है आजीवन कारावास

युगांडा में पारित किए गए कानून के बारे में बताया गया है कि इसमें दोषियों के खिलाफ कठोर जुर्माने का प्रावधान है। उसके अलावा, कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप तथाकथित “गंभीर” समलैंगिकता के लिए मृत्यु और समलैंगिक यौन संबंध के लिए आजीवन कारावास हो सकता है। कानून के मुताबिक, गंभीर समलैंगिकता में अन्य बातों के अलावा, नाबालिगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाना या जब कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होता है, शामिल हैं।