After the order of the court in Pakistan, the search for Muhammad Ali Jinnah and his sister Fatima Jinnahs property started, the commission has formed
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    कराची: पाकिस्तान (Pakistan) की एक अदालत (Court) ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना (Muhammad Ali Jinnah) और उनकी बहन फातिमा जिन्ना (Fatima Jinnah) की सम्पत्ति (Property) और अन्य सामानों का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है।

    सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) के आदेश के बाद, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति फहीम अहमद सिद्दीकी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोग का गठन किया गया। अदालत ने जिन्ना अैर उनकी बहन के शेयर, आभूषणों, गाड़ियों और बैंक खातों में मौजूद पैसों सहित सम्पत्तियों से सम्बंधित 50 साल पुराने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था।

    पाकिस्तान की स्थापना के एक साल बाद सितंबर 1948 में जिन्ना का निधन हो गया था। फातिमा का निधन कराची में 1967 में हुआ था। न्यायमूर्ति जुल्फिकार अहमद खान की अध्यक्षता वाली एसएचसी की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया था कि भाई-बहन के सभी सूचीबद्ध क़ीमती सामान और सम्पत्ति अभी तक खोजी नहीं गई है, जो जाहिर तौर पर गायब हैं।

    कई अन्य सामान, जो पहले की रिपोर्ट में दर्ज थे, वे तैयार की गई नवीनतम सूची में गायब थे। यह याचिका फातिमा के एक रिश्ते हुसैन वालिजी ने दायर की थी। (एजेंसी)