Kashmiri Separatist Leader Yasin Malik Convicted in Terror Funding Case

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    इस्लामाबाद: हाल ही में टेरर फंडिंग केस में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Kashmiri Separatist Leader Yasin Malik) को एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने दोषी करार दिया। यासीन मलिक को कितनी सजा मिलेगी इस पर अदालत में 25 मई से बहस शुरू होगी। मलिक ने पहले ही  अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को कबूल किया था। इसके बाद कोर्ट ने एनआईए को मलिक की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है।

    वहीं, पाकिस्तान (Pakistan) ने भारतीय दूतावास प्रभारी को यहां विदेश मंत्रालय में तलब कर उन्हें आपत्ति संबंधी एक दस्तावेज (डिमार्शे) सौंपा है, जिसमें कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Kashmiri Separatist Leader Yasin Malik) के खिलाफ “मनगढ़ंत आरोप” लगाए जाने की कड़ी निंदा की गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि कश्मीरी हुर्रियत नेता मलिक फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है।

    बयान में कहा गया ”भारतीय दूतावास को पाकिस्तान की गंभीर चिंता से अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने कश्मीरी नेतृत्व की आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें (मलिक को) फर्जी मामलों में फंसाया है।” इसमें कहा गया है कि भारतीय पक्ष को 2019 से “अमानवीय परिस्थितियों” में तिहाड़ जेल में मलिक के बंद होने पर पाकिस्तान की चिंता से भी अवगत कराया गया।

    विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान ने भारत सरकार से मलिक को सभी “निराधार” आरोपों से बरी करने और जेल से तत्काल रिहा करने का मांग की ताकि वह अपने परिवार से मिल सकें तथा अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सामान्य जीवन जी सकें।

    मलिक ने हाल ही में, 2017 में कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने वाले कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष, कड़े गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था।

    भारत ने पाकिस्तान से बार-बार कहा है कि जम्मू और कश्मीर “हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।” भारत ने पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी दुष्प्रचार को रोकने की भी सलाह दी। (एजेंसी)