Court reserves verdict on Imran Khan's plea seeking suspension of arrest warrant in Toshakhana case
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने महिला न्यायाधीश को दी गई कथित धमकी से जुड़े मामले में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।  इस्लामाबाद स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक अमन ने सुनवाई करते हुए खान के वकील की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने का अनुरोध किया गया था।

उन्होंने वकील की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को 30 मार्च को पेश होने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। अभियोजन पक्ष के वकील ने यह कहते हुए इस कदम का विरोध किया कि उन्हें गिरफ्तारी वारंट की समय सीमा तक पेश होना चाहिए।

न्यायाधीश ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन्हें 18 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश करें।  गत 24 मार्च को पिछली सुनवाई में अदालत ने खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट के रूप में बदल दिया था। 

माना जा रहा था कि इमरान 29 मार्च को अदालत में पेश होंगे, लेकिन वह अदालत पहुंचने में नाकाम रहे। इमरान के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता और आतंकवाद रोधी कानून की कई धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। हालांकि, आतंकवाद के आरोप बाद में हटा दिये गये।  (एजेंसी)