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मारेगांव. बैंग लिफ्टिंग मामले में प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी मारेगाव ए. डी. वामन ने आरोपी बिजय मारीगा प्रधान व आर. रविकुमार, आर. मोहन दोनों निवासी ओडीसा राज्य को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येकी 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा 9 जुलाई 2020 को सुनाई गई. शिकायतकर्ता अलका रविंद्र ढवस यह वणी निवासी है, 21 नवंबर 2019 की दोपहर 1.30 बजे के दौरान अपने भाई संतोष मत्ते के साथ दिवाली त्यौहार के लिए मायके शाईनमोटरसाइकिल से सगणपुर को आ रही थी, मारेगांव के स्टेट बैंक से शिकायतकर्ता के भाई ने 50 हजार रुपए का विड्राल कर राशि बैंक में फिर से गिन ली, इस समय बैंक में बहोत सारे लोग थे.

इस समय उसने जेब से 1320 रुपए व 50 हजार ऐसे कुल मिलाकर 51 हजार 320 रुपए एक थैली में रख दिए और घर की ओर लौटते समय बीच रास्ते पतंजली दुकान के सामने दुपहिया खडी कर खाद्यतेल खरीदने के लिए दुकान में गया था, इस दौरान अचानक आरोपी एक निले पल्सर दुपहिया से वहां पहुंचे और दुपहिया के पिछली सीट पर बैठे आरोपी ने शिकायतकर्ता के हाथ से पैसे रखे हुई थैली छिनकर दोनों दुपहिया से भाग निकले. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता व जांच अधिकारी समेत पांच गवाहों के बयानों के मद्देनजर आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई.