Customer upset due to beer bar being closed, sealed sale
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    पुसद. शराब पार्सल से सीधे लाइसेंस धारकों के लिए बार खोलने की वजह से बार मालिक को महंगा पड़ा. राज्य आबकारी कार्यालय को निरीक्षण करने पर पता चला कि ग्राहक बस स्टैंड के सामने खुशी बियर बार में बैठकर बियर पी रहे हैं. जिसके चलते बार मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई. कोरोना संक्रमण के चलते जिलाधिकारी ने जिले में सख्त लाकडाउन घोषित किया है. जीवनावश्यक चीजों सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अनुमति दी गई है. मेडिकल स्टोर्स को समय बढ़ाकर दिया है.

    पार्सल सेवा को ही अनुमति

    शराब की पार्सल सेवा की बिक्री की अनुमति दी गई है. ऐसे में बैठकर शराब का सेवन करना मना है. जिनके पास शराब पीने का लाइसेंस है उन्हें ही शराब की बिक्री की अनुमति है. यदि शराब बेचना है तो आनलाइन रूप से बेच सकते हैं आर्डर मिलने पर शराब दूकान का नौकर शराब को छोड़ेगा. नियमों का उल्लंघन कर बार में शराब का सेवन करते पाए जाने पर बार के संचालक रमेश चंपालाल जयस्वाल के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई को अधीक्षक सुरेंद्र मानपिया के मार्गदर्शन में डी.के. तसरे,  उप निरीक्षक आबकारी निखिल दहेलकर, संतोष दुधे, ड्राइवर चंद्रशेखर चिद्दरवार ने अंजाम दिया.

    MRP से ज्यादा रेट पर बिक्री 

    सरकारी नियमों के अनुसार शराब की होम डिलीवरी की सुविधा है. वह भी केवल शराब लाइसेंस धारकों के लिए है.  शराब डीलर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. नौकर का आईकार्ड होना अनिवार्य है, किंतु इन सभी बातों की अनदेखी की जा रही है. समझा जाता है कि पुसद शहर में शराब एमआरपी से ज्यादा रेट पर बिक रही है.