Married woman harassed, case filed against 5
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पुसद. पुसद की डा. बाबासाहब आंबेडकर सहकारी नागरी पतसंस्था में हुई 4 करोड़ 42 लाख रू. की अनियमितता और धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने चार साल बाद सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. भाकरे लेआउट स्थित डा. आंबेडकर पत संस्था में वर्ष 2015 से 2018 के दौरान उपरोक्त अनियमितता हुई थी. बलवंत गजभिये (पुसद) ने इस मामले में वसंतनगर थाने में वर्ष 2015 में चार लाख रु. की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी.

पतसंस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रबंधक व संचालक समेत कुल 21 लोगों के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 (ब) तथा एमपीआईडी कानून की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था. सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा पतसंस्था के सभी आर्थिक व्यवहार का आडिट किया गया था, जिसमें संस्था में चार करोड़ 42 लाख 62 हजार 526 रुपए की हेराफेरी उजागर हुई थी.

गत चार वर्षों से यह मामला वसंतनगर थाने में लंबित होने की गंभीर बात अमरावती के विशेष पुलिस महानिरक्षिक के वार्षिक निरीक्षण में उजागर हुई. उन्होंने इस मामले की जांच कर आरोपपत्र अदालत में दायर करने के निर्देश आर्थिक अपराध शाखा को दिए. इसके अनुसार अब इस मामले में सत्र न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया.