yavatmal curfew

  • सुबह 9 से शाम 5 बजे शुरू रहेगी दूकानें

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यवतमाल. जिले में प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियम लागू किए गए हैं. सभी प्रतिष्ठान सोमवार से रविवार तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नियमित रूप से खुलेंगे. यह आदेश प्रतिबंधित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा. सभी प्रकार की दूकानें, प्रतिष्ठान बाजार समय के अनुसार नियमित रूप से शुरू रहेंगे. नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र के सभी उद्योगों को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी. सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय (आवश्यक सेवा कर्मियों के स्वास्थ्य और चिकित्सा कोषागार, आपदा प्रबंधन, पुलिस, एनआईसी खाद्य और नागरिक आपूर्ति, एफसीआई, एनवाइके बैंकिंग सेवाओं को छोड़कर) ई. स्वीकृत पदों में से 50 फीसदी जारी रहेंगे.

भक्तों को उपलब्ध स्थान और सामाजिक दूरी को देखते हुए 1 घंटे में कितने भक्तों को प्रवेश दिया जा सकता है, इस पर विचार कर पूजा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए. दूकान में खरीदारी करने उपभोक्ताओं को निकटतम बाजार, पड़ोस के दूकानदारों का उपयोग करना चाहिए. 

50 प्रतिशत उपस्थिति में होटल, रेस्टारेंट को मंजूरी

सिनेमाघरों (सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स), होटल, रेस्टारेंट को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 50 प्रतिशत उपस्थिति में खोलने की अनुमति है. आवश्यक निरीक्षण प्रणाली होना आवश्यक है. सैनिटाइजर का पर्याप्त प्रावधान जरूरी है. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ जुर्मानात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति

विवाह समारोह के लिए 50 लोगों को अनुमति दी जा रही है. मंगल कार्यालय मालिकों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. इस नियम का उल्लंघन करते हैं. शादी समारोह के लिए तहसीलदार, मुख्याधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है. 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. इसकी देखरेख के लिए नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे.  

होम क्वारंटाइन के बारे में जानकारी स्थानीय निकाय के साथ-साथ चिकित्सा अधिकारी को दी जानी चाहिए. होम क्वारंटाइन स्वीकृत हाउस साइन को 14 दिनों के कोविड रोगी होने का फलक लगाया जाए. कोरोना पॉजिटिव मरीज के हाथ पर होम क्वारंटाइन सील लगाना जरूरी है. कोरोना पाजिटिव मरीज के परिवार को बाहर नहीं जाना चाहिए. इसके अलावा उन्हें बिना मास्क के बाहर जाने पर पाबंदी है. नियमों के उल्लंघन के मामले में, संबंधित रोगी को तुरंत कोविड केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. सभी प्रकार के शैक्षणिक कार्यालयों (कालेजों, स्कूलों), गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, शोध कर्मचारियों, वैज्ञानों ई-जानकारी, उत्तर पत्रिका जांच, परीक्षाफल घोषित करना कार्य की अनुमति रहेगी.

परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं

माल ढुलाई हमेशा की तरह जारी रहेगी. परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. सार्वजनिक और निजी परिवहन, चालक के अलावा 3 यात्रियों को चौपहिया वाहन की अनुमति होगी. थ्री विलर में चालक के अलावा 2 यात्री, दुपहिया पर एक हेलमेट और मास्क के साथ दो यात्रियों को अनुमति दी जाएगी. 

50 प्रतिशत क्षमता पर अंतरजिला बसों को परमिशन

बस की कुल यात्री क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अंतर-जिला बसों को परिवहन की अनुमति रहेगी. योजना संभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम, यवतमाल द्वारा बनाई जाएगी.

बंद रहेंगे साप्ताहिक बाजार

थोक सब्जी मंडी सुबह 3 से 6 बजे तक खुली रहेगी. खुदरा विक्रेताओं के पास इस सब्जी बाजार तक पहुंच होगी. जिले में सभी साप्ताहिक बाजार पूरे बंद रहेंगे. यवतमाल जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र, निजी ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास बंद रहेंगे. जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे. सुबह 8.30 बजे सैर और एक्सरसाइज ब्रेक होगा. जिले के सभी जिम सुबह 8.30 बजे से और शाम 6 बजे से रात 8.30 बजे तक खुले रहेंगे. एक ही समय में 10 से अधिक लोग जिम में नहीं होंगे. 

यह आदेश 31 मार्च की आधी रात तक जारी रहेगा. आदेश की अवधि के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है. प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए लगाए गए प्रतिबंध अगले आदेशों तक लागू रहेंगे.