yavatmal curfew

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    यवतमाल. सरकार की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार जिले को श्रेणी-1 में शामिल किया गया है. जिलाधिकारी अमोल येडगे ने जिले के लिए 7 जून से ‘ब्रेक द चेन’ के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी है. सभी व्यवसाय को नियमित आधार पर जारी रखने की अनुमति दी गई है. आवश्यक सेवा की दूकानें, आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ अन्य दूकानें और सेवाएं नियमित आधार पर जारी रहेगी. आवश्यक सेवाओं व अन्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को दूकानों में भीड़ को कम करने यथासंभव होम डिलीवरी के माध्यम से सामान की आपूर्ति करने की योजना बनानी होगी. इसे देखते हुए प्रतिष्ठान धारक दूकान के सामने व वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने वाट्सएप नंबर प्रकाशित करना होगा. साथ ही प्रतिष्ठान धारक ग्राहकों का वाट्सएप नंबर व मोबाइल नंबर लेकर उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने को प्राथमिकता दें.

    दूकान संचालक व कर्मियों की दिखानी होगी निगेटिव रिपोर्ट

    प्रतिष्ठान चालकों और उनके सभी कर्मचारियों को आवश्यक सामान/सेवाएं और अन्य सामान प्रदान करने के साथ-साथ होम डिलीवरी के माध्यम से सामान/सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को टीका लगाया जाना चाहिए. कोविड टेस्ट नकारात्मक होने की रिपोर्ट होनी चाहिए. रिपोर्ट की तारीख से 15 दिनों के लिए कोविड परीक्षण रिपोर्ट मान्य होगी. उक्त अवधि के भीतर टीकाकरण नहीं करने अथवा कोई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में पहली बार सरकारी टीम की ओर से 100 रुपये और उसके बाद हर बार 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

    आवश्यक व अन्य सेवा प्रतिष्ठानों में दूकान के मालिक/कर्मचारी व ग्राहक मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, हैंडवाश आदि से नियमित रूप से हाथ साफ करते रहना होगा. उल्लेखनीय है कि कोविड त्रिसूत्री का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा. अनुपालन न करने की स्थिति में प्रतिष्ठान धारकों पर पहली बार 5,000 रुपये जुर्माना और फिर से मिलने के बाद 10 हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा. 

    50 फीसदी क्षमता से शुरू होंगे मॉल, थियेटर

    मॉल, थिएटर, नाटयगृह कुल बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत पर कोविड त्रिसूत्री के पालन और 2 व्यक्तियों के बीच उचित सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए संचालित होते रहेंगे. प्रबंधकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस स्थान पर भीड़ न हो. जगह की नियमित सैनिटाइज करना भी अनिवार्य होगा. रेस्टारेंट मालिक/ऑपरेटर रेस्टोरेंट के सामने भीड़ नहीं हो इसका ध्यान रखना होगा. नियमित सैनिटाइिज करना भी अनिवार्य होगा. रेस्टारेंट में सीटों को 2 ग्राहकों के बीच एक सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखने आसन की रचना किया जाना चाहिए.

    खुले मैदान, वाकिंग, साइकिलिंग रहेगी शुरू

    सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान, वॉकिंग, साइकिलिंग करते समय सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही कोविड निवारक व्यवहार और कोविड त्रिसूत्री का पालन करना अनिवार्य होगा. भीड़ से बचना होगा. खिलाड़ियों को एक जगह भीड़ न हो सुनिश्चित करने कोविड त्रिसूत्री का पालन करना अनिवार्य होगा. 

    सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और समारोह आयोजित होगे. 50 फीसदी की उपस्थित में यह कार्यक्रम होंगे. नियमों का उल्लंघ करने पर पहली बार 25,000 और दुबारा मिलने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

    50 लोगों की मौजदूगी में विवाह समारोह 

    शादी समारोह: कुल 50 व्यक्तियों की क्षमता के भीतर शादी समारोह की अनुमति होगी. नियमों का पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान धारक को पहली बार 25,000 रुपये और दुबारा पाए जाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. जबकि अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों की क्षमता के लिए अनुमति दी जाएगी. कोविड त्रिसूत्री के पालन के संबंध में सभागृह में कुल बैठने की क्षमता के 50 प्रश क्षमता वाले सरकारी कार्यालयों की स्थानीय बैठक व चयन लिया जाएगा.

    जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर के खुलेंगे शटर

    निर्माण, कृषि, ई-कॉमर्स लेनदेन नियमित आधार पर जारी रहेगा. जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा: जिम, सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा में भीड़ न लगे इसका ध्यान रखना होगा. भीड़ से बचने सेवा की जानकारी वाट्सएप से दें. 

    सरकारी व निजी कार्यालय में रहेगी 100 प्रश उपस्थिति

    सरकारी और सभी प्रकार के निजी कार्यालय शत-प्रतिशत क्षमता से संचालित होते रहेंगे. जिले में कोई जमाबंदी/ संचारबंदी लागू नहीं होगा.प्रत्येक वस्तु के लिए उपस्थित लोगों की संख्या पर प्रतिबंध होगा. लोगों को हर जगह आवश्यक सामाजिक दूरी का पालन करना होगा. कोविड निवारक व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा.